43 UP Policemen Sentenced To 7 Years: यूपी के 43 पुलिस कर्मियों को 10 सिखों के फ़र्ज़ी एनकाउंटर मामले में हाईकोर्ट ने एक साथ सुनायी 7 वर्षो की सज़ा
43 UP Policemen Sentenced To 7 Years: यूपी के 43 पुलिस कर्मियों को 10 सिखों के फ़र्ज़ी एनकाउंटर मामले में हाईकोर्ट ने एक साथ सुनायी 7 वर्षो की सज़ा
प्रयागराज: 43 UP Policemen Sentenced To 7 Years- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 1991 में उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में हुए एक फ़र्ज़ी एनकाउंटर मामले में 43 पुलिस कर्मियों को सज़ा सुनायी गयी उम्रक़ैद की सज़ा को 7 वर्षों के सश्रम कारावास में परिवर्तित कर गया दिया है।
पीलीभीत में 1991 में यूपी पुलिस ने 10 सिखों को आतंकवादी बताकर फ़र्ज़ी एक फ़र्ज़ी मुठभेड़ में मार गिराया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा इन फ़र्ज़ी एनकाउंटर करने वाले पुलिस कर्मियों को धारा-302 के अन्तर्गत सुनायी गयी उम्रक़ैद की सज़ा को दरकिनार कर ग़ैर इरादतन हत्या मानते हुए यह सज़ा सुनाई है। (43 UP Policemen Sentenced To 7 Years)
अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने इस मामले पर निर्देश दिया कि सभी दोषी अपनी जेल की सज़ा काटेंगे और प्रत्येक दोषी पर 10-10 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया जाता है। यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा व न्यायमूर्ति सरोज यादव की खण्डपीठ ने अभियुक्त पुलिस कर्मियों की तरफ़ से दाख़िल अपीलों पर सुनवायी के बाद दिया। (43 UP Policemen Sentenced To 7 Years)
बता दें कि 12 जुलाई 1991 को सिख धर्म के 25 तीर्थ यात्रियों का एक जत्था हुजूर साहिब और अपने दूसरे तीर्थ स्थलों की यात्रा करते हुए बस से लौट रहा था। इसी बीच यूपी के पीलीभीत जनपद के कछाला घाट के समीप यूपी पुलिस वालों ने इनकी बस को रोका और बस में से 11 सिखों को उतारकर अपनी पुलिस की नीली बस में बैठा लिया था।
इसके बाद इन 11 लोगों में 10 की लाश मिली थी, और एक सिख धर्मी का तो आज तक भी कुछ अता-पता नहीं। (43 UP Policemen Sentenced To 7 Years)
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