Abdullah Azam No Right To Vote: विधायिकी जाने के बाद अब अब्दुल्ला आज़म का वोट देने का भी अधिकार छिना, वोटर लिस्ट से हटाया गया नाम
रामपुर: Abdullah Azam No Right To Vote- समाजवादी नेता आज़म ख़ान के बाद अब उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म का वोट देने का अधिकार भी छीन लिया गया है। मुरादाबाद की MP-MLA कोर्ट ने 13 फ़रवरी को छजलेट प्रकरण में आज़म ख़ान व उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म को दोषी ठहराते हुए 2 वर्ष के कारावास और 2000 रुपये का अर्थदण्ड लगाया था।
मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार MP-MLA कोर्ट के निर्णय के बाद आज़म ख़ान परिवार के प्रतिद्वंद्वी रामपुर शहर विधायक आकाश सक्सेना ने इस मामले में निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी को पत्र लिखा था। जिसमें निर्वाचन आयोग के आर.पी एक्ट की धारा-16 का हवाला देते हुए अब्दुल्ला आज़म का नाम मतदाता सूची से काटने की माँग की गयी थी। इसके बाद अब्दुल्ला आज़म का निर्वाचन नामावली से नाम हटाकर वोट का अधिकार छीन लिया गया।
इससे पहले आर.पी एक्ट की धारा- 16 के अन्तर्गत इसी तरह से आज़म ख़ान का भी वोट देने का अधिकार समाप्त कर दिया गया था। अब उसी तरह आज़म ख़ान के बेटे की विधायिकी ख़त्म करने के बाद वोट देने का अधिकार छीन लिया गया है। (Abdullah Azam No Right To Vote)
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