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अब बाबा का बुलडोज़र चला भाजपा के ही नेता के व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर, नजूल की भूमि पर बना था भाजपा चैयरमैन का ज्वैलरी शोरूम- Administration bulldozer demolished BJP leader’s jewelery showroom in Jaunpur

अब बाबा का बुलडोज़र चला भाजपा के ही नेता के व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर, नजूल की भूमि पर बना था भाजपा चैयरमैन का ज्वैलरी शोरूम– Administration bulldozer demolished BJP leader’s jewelery showroom in Jaunpur

जौनपुर: 
Administration bulldozer demolished BJP leader’s jewelery showroom in Jaunpur- यूपी के जौनपुर में भाजपा नेता के ही ज्वैलरी शोरूम पर बाबा का बुलडोज़र चलनें से हड़कंप सा मच गया है। अब अपनी ही पार्टी के नेता के विरुद्ध हुई इस कार्यवाही से लोगों के बीच तरह तरह की चर्चायें हो रही हैं। दरअसल जौनपुर के ज़ाफ़राबाद के नगर पंचायत अध्यक्ष और भाजपा नेता प्रमोद बरनवाल के जौनपुर शहर के जोगियापुर क्षेत्र में ज्वैलरी शोरूम के कुछ भाग को आज प्रशासन ने बुलडोज़र से ढहा दिया है। जानकारी के अनुसार बीजेपी नेता का यह ज्वैलरी शोरूम नजूल की भूमि पर क़ब्ज़ा करके बनाया गया था। शोरूम पर बुलडोज़र चलने के बाद बीजेपी चैयरमैन प्रमोद बरनवाल ने अपनी ही पार्टी के नेताओं व ज़िला प्रशासन के ऊपर गम्भीर आरोप लगाये हैं। (Administration bulldozer demolished BJP leader’s jewelery showroom in Jaunpur)

बीजेपी नेता प्रमोद बरनवाल का कहना है “क़ानून अंधा है, पार्टी में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो उन्हें देखना नहीं चाहते हैं इसलिये उनकी राजनीतिक हत्या की गई है।” हालांकि उन पर यह कार्यवाही नजूल की ज़मीन क़ब्ज़ा करनें के आरोप में अदालत के आदेश पर हुई है। बुलडोजर द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के दौरान मौक़े पर भारी पुलिस बल के साथ नगर मजिस्ट्रेट अनिल अग्निहोत्री भी मौजूद रहे। नगर मजिस्ट्रेट ने बताया कि यह कार्यवाही नअदालत के आदेश की अवहेलना पर की गई है। (Administration bulldozer demolished BJP leader’s jewelery showroom in Jaunpur)

दरअसल वर्ष-2016 में भाजपा नेता प्रमोद बरनवाल ने भूमि की रजिस्ट्री कराई थी और उन्होंने वर्ष-2019 में अपने ज्वैलरी शोरूम का उद्घाटन भी कराया था लेकिन नजूल की भूमि होने के चलते जौनपुर न्यायालय में यह मामला चल रहा था, 8 मार्च को इमारत का मानचित्र भी कार्यालय द्वारा निरस्त कर दिया गया था। जिसके बाद हाईकोर्ट में याचिका दाख़िल की गई थी। लेकिन इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से याचिकाकर्ता को नजूल की विवादित भूमि पर निर्माण कार्य न करनें का नोटिस जारी किया था। लेकिन हाईकोर्ट के मना करने के बावजूद भी याचिकाकर्ता द्वारा अवैध निर्माण कराकर ज्वैलरी शोरूम खोला गया। जिसके बाद 22 जून 2021 को नजूल की भी पर बने इस अवैध ज्वैलरी शोरूम को ध्वस्त किये जाने का आदेश हुआ था। (Administration bulldozer demolished BJP leader’s jewelery showroom in Jaunpur)

जौनपुर के नगर मजिस्ट्रेट अनिल अग्निहोत्री के अनुसार “नजूल की भूमि पर अवैध रूप से क़ब्ज़ा करके यह शोरूम बनाया गया था जिस पर विगत 7 वर्षो से मुक़दमा चल रहा था। अदालत का निर्णय आने के बाद नोटिस जारी किया गया। इसके बाद क़ब्ज़ाधरक ने हाईकोर्ट में अपील की थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में 28 फरवरी के बाद मार्च में पुनः एक नोटिस जारी करते हुए बताया गया कि अब आप अपना सामान हटा लें। अब आपके पास कोई आदेश नहीं है। नोटिस द्वारा प्रमोद बरनवाल को बताया गया था कि आप अतिक्रमण हटाये वरना प्रशासन द्वारा समान हटाये जाने पर इसका ख़र्च भी आपसे ही वसूला जायेगा। नजूल की भूमि पर क़ब्ज़ा होने के चलते कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की गई है।” (Administration bulldozer demolished BJP leader’s jewelery showroom in Jaunpur)