Alt News सह संस्थापक मोहम्मद ज़ुबैर को सुप्रीम कोर्ट से मिली ज़मानत, यूपी सरकार और पुलिस को किया नोटिस जारी
नई दिल्ली: Alt News
ऑल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक मोहम्मद ज़ुबैर को आख़िरकार सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल ही गयी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मोहम्मद ज़ुबैर को सशर्त अन्तरिम ज़मानत दे दी गई है। मोहम्मद ज़ुबैर को इस दौरान कोई ट्वीट न करने की कंडीशन भी रखी गई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद ज़ुबैर को बेंगलुरू या कहीं और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करने की शर्त भी रखी।
Alt News फ़ैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर की याचिका पर आज (शुक्रवार) को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवायी करते हुए धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा सीतापुर में दर्ज प्राथमिकी में कोर्ट ने मोहम्मद ज़ुबैर को पाँच दिनों की अन्तरिम ज़मानत दी है। साथ ही कोर्ट ने उन्हें सीतापुर मजिस्ट्रेट की कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को नहीं छोड़ने और इस मामले से सम्बंधित मुद्दे पर कोई भी नया ट्वीट नहीं करने का आदेश भी दिया है।
विदित हो कि दिल्ली पुलिस Alt News के सह-संस्थापक मोहम्मद ज़ुबैर के विरुद्ध ट्वीट के ज़रिये से धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में जाँच कर रही है। इस से पूर्व 4 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने सीतापुर के न्यायिक दण्डाधिकारी की कोर्ट में मोहम्मद ज़ुबैर को पेश किया था। और यहाँ से मोहम्मद ज़ुबैर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। इस के बाद दिल्ली पुलिस मोहम्मद ज़ुबैर को वापस दिल्ली ले आयी थी।
ALT News के सह संस्थापक मोहम्मद ज़ुबैर ने अपनी जान को ख़तरा बताते हुए विगत 7 जुलाई को कोर्ट में एक ज़मानत याचिका दायर की थी। इस ज़मानत याचिका में मोहम्मद ज़ुबैर ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में यूपी पुलिस की तरफ़ से उनके विरुद्ध दर्ज एफआईआर को रद्द करने की माँग की थी। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 13 जून को मोहम्मद ज़ुबैर की याचिका ख़ारिज कर दिया था।
Supreme Court grants interim bail to Alt News' co-founder Mohammad Zubair in the case registered against him in Sitapur, Uttar Pradesh; also issues notice to the UP police on Zubair's plea challenging Allahabad High Court order. pic.twitter.com/xvnwwJr4hI
— ANI (@ANI) July 8, 2022
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