Atique Sentenced By MP-MLA Court : अतीक़ अहमद सहित 3 आरोपियों को उम्रक़ैद की सज़ा, उमेशपाल अपहरण काण्ड पर आया MP-MLA कोर्ट का बड़ा निर्णय

Atique Sentenced By MP-MLA Court : अतीक़ अहमद सहित 3 आरोपियों को उम्रक़ैद की सज़ा, उमेशपाल अपहरण काण्ड पर आया MP-MLA कोर्ट का बड़ा निर्णय

 

 

प्रयागराज: Atique Sentenced By MP-MLA Court- पिछले 17 से चल उमेशपाल अपहरण केस में आज मंगलवार को प्रयागराज की MP-MLA कोर्ट ने अपना निर्णय सुना दिया है। कोर्ट ने पहले अतीक अहमद सहित 3 आरोपियों को दोषी क़रार दिया है। जबकि अतीक के भाई अशरफ़ अहमद सहित 7 आरोपियों को निर्दोष करार दिया। थोड़ी ही देर बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को आजीवन करावास की सज़ा सुना दी।

Atique Sentenced By MP-MLA Court

पूर्व सांसद अतीक अहमद को वर्ष- 2005 में BSP विधायक राजूपाल हत्याकाण्ड मामले के गवाह उमेशपाल के अपहरण के मामले में मंगलवार को कोर्ट ने निर्णय सुनाया है। विशेष MP-MLA कोर्ट ने पूर्व सांसद अतीक़ व अन्य आरोपियों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनायी है। अतीक़ अहमद को IPC की धारा-364-A सहित विभिन्न धाराओं में दोषी क़रार दे दिया गया है, जबकि अतीक़ अहमद के भाई ख़ालिद अज़ीम उर्फ़ ​​अशरफ़ को निर्दोष क़रार दिया है। (Atique Sentenced By MP-MLA Court)Atique Sentenced By MP-MLA Court

वहीं पूर्व सांसद अतीक़ अहमद सहित तीनों को दोषी करार दिये जाने के बाद सुनवायी शुरु हुई। सुनवायी में अभियोजन ने अधिकतम सज़ा की सिफ़ारिश करते हुए सभी आरोपियों के लिये फाँसी की सज़ा की माँग की गयी, जबकि अतीक़ अहमद के वक़ील की तरफ़ से अतीक़ अहमद की बीमारी, उसकी उम्र व जन-प्रतिनिधि होने का हवाला देकर सज़ा करने की माँग की गयी थी। (Atique Sentenced By MP-MLA Court)

बता दें कि BSP विधायक राजूपाल की विगत 25 जनवरी-2005 को हत्या होने के बाद तत्कालीन ज़िला पंचायत सदस्य उमेशपाल ने पुलिस को बताया था कि, वह हत्या का चश्मदीद है। उमेशपाल ने आरोप लगाया था कि जब उसने अतीक़ अहमद के दबाव में इस मामले में पीछे हट जाने से इनकार कर दिया था, तो 28 फरवरी-2006 को अपहरण कर लिया गया था। (Atique Sentenced By MP-MLA Court)Atique Sentenced By MP-MLA Court

इसके बाद अतीक़ अहमद, अतीक़ के भाई अशरफ़ व 4 अन्य अज्ञात लोगों के विरुद्ध 5 जुलाई-2007 को इस मामले में एफआईआर दर्ज की गयी थी। इस केस में पूर्व सांसद अतीक़ अहमद, उनके भाई अशरफ़, हनीफ़, दिनेश पासी, फ़रहान, जावेद, इशार, आसिफ़ मल्ली व अंसार दोषी सिद्ध हुए, जबकि एक अंसार नाम के आरोपी की मौत हो चुकी है। ( न्यूज़ सोर्स ABP न्यूज़, …No Any Information Changed)
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