Ayodhya Rampath Mosque Case: जब अयोध्या में ‘राम पथ’ की राह में आ गयी 18 वीं सदी की शिया मस्जिद की मीनार…प्रशासन ने दिये जल्द हटाने के आदेश, मामला पहुँचा हाईकोर्ट
अयोध्या: Ayodhya Rampath Mosque Case- राम की नगरी अयोध्या अब एक बार सुर्ख़ियों में आ गयी है।दरअसल यहाँ जो ‘राम पथ’ बन रहा है उसके राह में एक 18-वीं सदी की एक शिया मस्जिद का मीनार आ रहा है। अब राम पथ का स्ट्रक्चर न बिगड़े..इसके लिये प्रशासन ने मस्जिद के मिनार को गिराये जाने के आदेश दे दिये हैं।
बता दें कि राम पथ की राह में आड़े आ रही यह शिया मस्जिद 18 वीं सदी में बनी एक ऐतिहासिक मस्जिद है, जिसका एक मिनार अयोध्या में में बन रहे 6 लेन के ‘राम पथ’ सड़क के चौड़ीकरण के रास्ते में बाधक बन रही है। (Ayodhya Rampath Mosque Case)
स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार अयोध्या शहर के गुदड़ी बाज़ार में स्थित खजूर wali मस्जिद का एक मिनार सड़क के प्रस्तावित चौड़ीकरण के रास्ते में बाधा उत्पन्न कर रहा है। मस्जिद का 3 मीटर हिस्सा प्रस्तावित रामपथ सड़क पर आ रहा है। (Ayodhya Rampath Mosque Case)
यह रामपथ सड़क लखनऊ-अयोध्या हाईवे पर स्थित शहादतगंज क्षेत्र को अयोध्या शहर के नयाघाट से जोड़ता है। अधिकारियों के अनुसार प्रशासन द्वारा मस्जिद प्रशासन को मस्जिद को बरक़रार रखने के लिये पहले एक बीम बनाकर मिनार को हटाने का समय दिया गया है। (Ayodhya Rampath Mosque Case)
उधर ज़िला प्रशासन के इस आदेश के बाद खजूर मस्जिद कमेटी द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल कर दी गयी है। इस याचिका पर 3 मार्च को पहली सुनवायी हुई थी, तब उच्च न्यायालय ने शिया वक़्फ़ बोर्ड, अयोध्या ज़िलाधिकारी और PWD को अपना जवाब दाख़िल करने का आदेश था। (Ayodhya Rampath Mosque Case)
इसके बाद इस मामले की अगली सुनवायी की अगली तिथि 21 अप्रैल तय की गयी थी। मस्जिद कमेटी की लीगल टीम के सदस्य एडवोकेट इन्तज़ार हुसैन ने बताया कि सभी पक्षों की ओर से उच्च न्यायालय में जवाब फ़ाइल कर दिये गये हैं। लीगल टीम ने याचिका में कहा कि मस्जिद एक ऐतिहासिक संरचना है, जो कि शिया समुदाय के लिये एक सिंबल है…
“हमने उच्च न्यायालय से प्रशासन को इसे न गिराने के आदेश देने के लिये निवेदन किया है। इस मामले में विगत 3 मार्च को सुनवायी हुई थी। इसके बाद समय की कमी के चलत इस मामले की आगे सुनवायी नहीं हो सकी है। हम अब हम उच्च न्यायालय से इस मामले की जल्दी ही सुनवायी हेतु एक तारीख़ माँगेंगे। (Ayodhya Rampath Mosque Case)
लेकिन उधर मस्जिद के संरक्षक परवेज़ हुसैन का कहना है कि ज़िला प्रशासन मस्जिद प्रबंधन पर मस्जिद के मीनार वाले हिस्से को जल्द गिराये जाने के लिये दबाव बना रहा है। उनके अनुसार यह खजूर मस्जिद शिया वक़्फ़ बोर्ड के में रजिस्टर्ड है।
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