Bilkis Bano Case Hearing In SC: सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो केस को भयानक अपराध मानते हुए दोषियों को छोड़े जाने पर कहा ‘ जिस प्रकार सेब की तुलना सन्तरे से नहीं की जा सकती, उसी प्रकार…
नई दिल्ली: आज (मंगलवार) को बिलकिस बानो केस की सुनवायी के दौरान देश की शीर्ष अदालत (सुप्रीम कोर्ट) ने बिकलिस बानो सामुहिक दुष्कर्म और उसके परिवार के 7 लोगों की सामूहिक हत्याओं के दोषियों को रिहा करने करने के मामले से जुड़ी फाइलें न दिखाने पर गुजरात सरकार और केन्द्र सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अपराध बहुत “भयानक” बताते हुए कहा कि “जिस तरह से सेब की तुलना सन्तरे से नहीं की जा सकती उसी तरह नरसंहार की तुलना एक हत्या से नहीं की जा सकती।” इसलिये अपराधियों को छूट देने से पहले अपराध की गम्भीरता पर राज्य सरकार (गुजरात sarkar) को विचार करना चाहिये था। (Bilkis Bano Case Hearing In SC)
बाद में सुप्रीम कोर्ट ने केस में जेल में बन्द दोषियों को पैरोल दिये जाने पर प्रश्न खड़ा करते हुए कहा कि “राज्य सरकार को दोषियों को पैरोल देने से पहले अपराध की गम्भीरता पर विचार करना चाहिये था। जैसे “सेब की तुलना सन्तरे से नहीं की जा सकती, उसी प्रकार नरसंहार की तुलना एक हत्या से नहीं की जा सकती।” (Bilkis Bano Case Hearing In SC)
बिकलिस बानो केस की आज की मंगलवार 18 अप्रैल की सुनवायी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस ममामले में दोषियों को छूट देने को चुनौती देने वाली याचिकाओं के अन्तिम निस्तारण हेतु 2 मई की तिथि निर्धारित की है। (Bilkis Bano Case Hearing In SC)
यह भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट ने कहा ‘गोली मारो..’कहने का मतलब दवा तो होता नहीं..? अनुराग ठाकुर की इस हेट स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से माँगा जवाब