Bilkis Bano Case Listed Again In SC: बिलकिस बानो केस में समय से पहले जेल से छूटे 11 दोषियों के ख़िलाफ़ मामला फ़िर से सुप्रीम कोर्ट में हुआ सूचीबद्ध, CJI चन्द्रचूड़ ने कहा याचिका पर सुनवाई हेतु विशेष बेंच का किया जायेगा गठन

Bilkis Bano Case Listed Again In SC: बिलकिस बानो केस में समय से पहले जेल से छूटे 11 दोषियों के ख़िलाफ़ मामला फ़िर से सुप्रीम कोर्ट में हुआ सूचीबद्ध, CJI चन्द्रचूड़ ने कहा याचिका पर सुनवाई हेतु विशेष बेंच का किया जायेगा गठन

 

 

नई दिल्ली: Bilkis Bano Case Listed Again In SC- देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट आज (बुधवार को) 2002 में गुजरात दंगों के दौरान सामूहिक दुष्कर्म का शिकार हुई पीड़िता बिलकिस बानो की उस याचिका पर सुनवायी हेतु तैयार हो गया जिसमें पीड़िता द्वारा मामले के 11 दोषियों को समय से पहले जेल से रिहा किये जाने पर ऐतराज़ जताते हुए मामले की फ़िर से सुनवायी करने वाली याचिका डाली गयी थी।Bilkis Bano Case Listed Again In SC

इस मामले पर CJI (भारत के मुख्य न्यायाधीश) डी.वाई. चन्द्रचूड़, यायमूर्ति पी.एस नरसिम्हा व जे.बी पारदीवाला की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट शोभा गुप्ता के माध्यम से मामले की सुनवाई हेतु एक पीठ का गठन करने का बिलकिस बानों आश्वासन दिया। (Bilkis Bano Case Listed Again In SC)

बता दें कि शोभा गुप्ता बिलकिस बानो की एडवोकेट है, जिसको CJI चन्द्रचूड़ ने कहा था कि “मैं एक बेंच का गठन करूँगा” इससे पूर्व 24 जनवरी को गुजरात सरकार द्वारा बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म मामले में 11 दोषियों की सज़ा में छूट को चुनौती देने वाली बिलकिस बानो की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवायी नहीं हो सकी थी। (Bilkis Bano Case Listed Again In SC)

2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के परिवार के सात सदस्य भी मारे गए थे। शीर्ष अदालत ने अपने 13 मई 2022 के एक आदेश में गुजरात सरकार से 9 जुलाई 1992 की अपनी विशेष नीति के अन्तर्गत दोषियों की समय से पूर्व रिहायी के लिये एक दोषी की अपील पर विचार करने के लिये कहा था, जो कि दोष सिद्धि की तारीख़ पर लागू थी और एक निश्चित अवधि के अन्दर इसका निर्णय करें।

मामले के सभी 11 दोषियों को गुजरात सरकार ने छूट दी थी और विगत 15 अगस्त 2022 को रिहा कर दिये गये थे। हालाँकि गत 13 मई- 2022 के आदेश के विरुद्ध बिलकिस बानो की समीक्षा याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने गत वर्ष दिसम्बर माह में ख़ारिज कर दिया था। (Bilkis Bano Case Listed Again In SC)
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