Bilkis Bano Case

Bilkis Bano Case: बिलकिस बानो के दोषियों की रिहाई के ख़िलाफ़ दाख़िल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सुनवाई को तैयार

नई दिल्ली: Bilkis Bano Case-
बिलकिस बानो के बलात्कारियों और उसके परिवार के 13 सदस्यों की हत्या करने वाले 11 आरोपियों को गुजरात सरकार की माफ़ी नीति के तहत रिहा करने के ख़िलाफ़ डाली गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिये तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस एन.वी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष अधिवक्ता अपर्णा भट्ट व वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल द्वारा मामले की सुनवायी जल्द करने का आग्रह किया था।

चीफ़ जस्टिस एन. वी. रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में दोषियों को सज़ा में दी गयी छूट और उनकी रिहायी के विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल व वकील अपर्णा भट्ट की दलीलों पर संज्ञान लिया। कपिल सिब्बल ने कहा कि “हम मात्र छूट को चुनौती दे रहे हैं, न कि उच्चतम न्यायालय के आदेश को..उच्चतम न्यायालय का आदेश ठीक है, लेकिन हम उन सिद्धान्तों को चुनौती दे रहे हैं, जिनके आधार पर यह छूट दी गयी है।” (Bilkis Bano Case)

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सुनवायी के दौरान वकीलों ने कहा कि “एक गर्भवती महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया है, और लोगों (बिलकिस बानो के 13 परिजनों) को मार दिया गया था, इसलिये सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर शीघ्र सुनवायी करे।” सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अधिवक्ता से पूछा कि “क्या उन्हें शीर्ष अदालत के आदेश के आधार पर माफ़ी दी गयी है?

इसके जवाब में कपिल सिब्बल ने कहा कि “शीर्ष अदालत ने राज्य को मामले पर केवल विचार करने का निर्देश दिया था। और वे रिहायी को चुनौती दे रहे हैं न कि शीर्ष अदालत के आदेश को।” इसके बाद पीठ ने कहा “हम देखेंगे”। (Bilkis Bano Case)
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