Bilkis Bano-SC Case-बिलकिस के गुनहगारों की रिहाई पर शीर्ष अदालत ने केन्द्र और गुजरात सरकार को दिया नोटिस
नई दिल्ली: Bilkis Bano-SC Case-
देश की शीर्ष अदालत ने बिलकिस बानो रेप और उसके परिजनों के हत्यारों की रिहाई के आदेश पर गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है। अब इस केस की अगली सुनवाई दो सप्ताह होगी। विदित हो कि गुजरात सरकार ने बिलकिस बानो के सभी 11 दोषियों को 75-वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर माफ़ी देते हुए जेल से रिहा करा दिये थे।
हालांकि इन दोषियों की रिहाई के बाद पूरे देश में गुजरात सरकार के इस निर्णय के विरुद्ध आक्रोश देखा जा रहा है, और इस निर्णय की देश और देश से बाहर ख़ूब आलोचना हो रही है। और यह अलोचना आम जन,सामाजिक संगठनों और विपक्षी पार्टियों द्वारा ही नहीं की जा रही है, बल्कि देवेन्द्र फडणवीस जैसे बीजेपी नेता भी कर रहे हैं। (Bilkis Bano-SC Case)
वहीं हाल ही में गुजरात सरकार के इस निर्णय के विरोध में देश की शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई है। प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता सुभाषिनी अली सहित 4 अन्य लोगों ने गुजरात सरकार के इस निर्णय को रद्द करने की माँग की गयी है। जिस पर आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि क्या गुजरात सरकार इस प्रकार की छूट देने की हक़दार है? और अगर हक़दार है तो क्या नियमों के अन्तर्गत दोषियों की रिहाई की गयी है? (Bilkis Bano-SC Case)
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