पीएम मोदी के सेना की वर्दी पहनने पर बढ़ी मुश्किलें,कोर्ट ने जारी किया नोटिस– Case of PM Wearing Army Uniform
प्रयागराज:
पीएम नरेंद्र मोदी के सेना की वर्दी पहनने को लेकर प्रयागराज ज़िला कोर्ट ने प्रधानमन्त्री कार्यालय को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस प्रयागराज ज़िला अदालत की तरफ़ से PMO को भेजा गया है। प्रधानमन्त्री मोदी के ख़िलाफ़ एक निगरानी याचिका दायर की गई थी जिसकी सुनवायी 2 मार्च को होगी। ज़िला जज नलिन कुमार श्रीवास्त ने एडवोकेट राकेश नाथ पाण्डेय की तरफ़ से जारी याचिका पर सुनवाई के बाद PMO को एक नोटिस जारी किया है। एडवोकेट राकेश नाथ पांडे ने कोर्ट से अपील की है कि प्रधानमन्त्री के ख़िलाफ़ केस दायर किया जाये। (Case of PM Wearing Army Uniform)
प्रयागराज ज़िला कोर्ट में दायर याचिका में एडवोकेट राकेश नाथ पाण्डेय ने आरोप लगाया है कि “प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी ने 4 नवम्बर 2021 को जम्मू कश्मीर के नौशेरा में सेना की वर्दी पहनी थी। और IPC (भारतीय दंड संहिता) की धारा 140 के तहत सेना के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को सेना की वर्दी पहनना दण्डनीय अपराध है। इसलिये पीएम मोदी के ख़िलाफ़ केस दर्ज दर्ज कर कार्यवाही की जानी चाहिए।” (Case of PM Wearing Army Uniform)
बता दें कि इस मामले की सुनवायी विगत 21 दिसम्बर 2021 को भी हुई थी। उस समय जस्टिस हरेंद्र नाथ ने इसकी सुनवाई की थी। CJM ने कहा था कि “यह घटना उनके न्यायालय क्षेत्र में नहीं हुई है इसलिए इस मामले का सुनवायी का अधिकार क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट के पास है।” जिस के बाद CJM ने इस याचिका को निरस्त कर दिया था। इसके बाद इस आदेश को ज़िला जज के सामने चुनौती दी गई और CJM के फ़ैसले को रद्द करने की माँग की गई। इस निगरानी याचिका की सुनवायी के बाद ज़िला जज ने PMO को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। (Case of PM Wearing Army Uniform)
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