Court Orders Release Of Imran Khan: पाकिस्तान की शीर्ष अदालत ने इमरान ख़ान की अरेस्टिंग को अवैध बताते हुए तत्काल रिहायी का दिया आदेश
इस्लामाबाद: Court Orders Release Of Imran Khan- पाकिस्तान की शीर्ष अदालत (Supreme Court ) ने NAB (राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो) द्वारा पाकिस्तान के पूर्व पीएम और तहरीक़-ए-इंसाफ़ पार्टी के अध्यक्ष इमरान ख़ान की अरेस्टिंग को अवैध घोषित बताते हुए तत्काल किया और रिहाई का आदेश दे दिया है।
शीर्ष अदालत ने इमरान की अरेस्टिंग के विरुद्ध याचिका पर सुनवयी के दौरान पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल ने उनकी रिहायी का निर्देश जारी किया। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार मुख्य न्यायधीश ने टिप्पणी की कि इमरान ख़ान की आअरेस्टिंग के बाद देशभर में हिंसा फ़ैली हुई है। (Court Orders Release Of Imran Khan)
और कोर्ट चाहती है कि देश में शान्ति बनी रहे। इससे पूर्व आज गुरुवार दोपहर को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इमरान ख़ान को 1 घंटे के भीतर ही कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ ने याचिका पर सुनवायी की प्रक्रिया शुरु की। (Court Orders Release Of Imran Khan)
मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल की अध्यक्षता वाली पीठ में न्यायमूर्ति मुहम्मद अली मज़हर व न्यायमूर्ति अतहर मिनल्लाह भी शामिल थे। इमरान ख़ान को कोर्ट में पेश करने का निर्देश पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल द्वारा इस्लामाबाद हाईकोर्ट के परिसर से इमरान ख़ान की अरेस्टिंग को देश के न्यायिक प्रतिष्ठान के लिये एक बड़ा अपमान क़रार देने के बाद आया था। (Court Orders Release Of Imran Khan)
जियो न्यूज़ की एक रिपोर्ट अनुसार इमरान ख़ान की अरेस्टिंग को लेकर न्यायमूर्ति मिनल्लाह ने कहा कि NAB (राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो) ने इमरान ख़ान अरेस्टिंग मामले में क़ानून को अपने हाथ में क्यों लिया? अच्छा होता कि अगर NAB (राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो) IHC रजिस्ट्रार से इसके लिये पहले अनुमति माँगता।” (Court Orders Release Of Imran Khan)
बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व पीएम और तहरीक़-ए-इंसाफ़ पार्टी के अध्यक्ष इमरान ख़ान बुधवार को जब अपनी अन्तरिम ज़मानत की अवधि बढ़ाने के लिये हाईकोर्ट गये तो जब इमरान ख़ान अपना वेरिफ़िकेशन करवा रहे थे तो रेंजर्स ने कोर्ट रूम में घुसकर इमरान खान के साथ बदसलूक़ी करते हुए उन्हें अरेस्ट कर लिया गया।
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