FIR Against Sitapur Jailer: क़ैदी की माँ सीमा सिंह का आरोप है कि “महिला डिप्टी जेलर विजय लक्ष्मी गुप्ता सहित अन्य जेल कर्मी उसके पुत्र बबलू सिंह से अतिरिक्त पैसों की माँग करते थे, और पैसे न देने पर उनके पुत्र को शारीरिक और मानसिक यातनायें देते थे..
सीतापुर (यूपी): FIR Against Sitapur Jailer- उत्तर प्रदेश के सीतापुर ज़िला कारागार में तैनात महिला डिप्टी जेलर विजय लक्ष्मी गुप्ता पर दफ़ा 302 के अन्तर्गत मामला दर्ज होने की ख़बर है। जेलर के साथ-साथ जेल के फ़ार्मासिस्ट शैलेन्द्र वर्मा, मुख्य चीफ़ सुधांशु श्रीवास्तव भी नामजद हुए है।
मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार सीतापुर ज़िला कारागार में निरूद्ध बंदी की संदिग्ध मौत के मामले में कोर्ट से आदेश होने के बाद शहर कोतवाली पुलिस ने यह केस दर्ज किया है। मिश्रिख का रहने वाला बब्लू सिंह गैंगेस्टर एक्ट के तहत जेल में निरुद्ध था जिसकी विगत अप्रैल- 2023 को मौत हो गई थी। (FIR Against Sitapur Jailer)
जिसके बाद मृतक क़ैदी की माँ सीमा सिंह ने डिप्टी जेलर समेत अन्य 3 लोगों पर अपने बेटे के साथ मारपीट और प्रताड़ित का आरोप लगाया था। जानकारी के अनुसार मिश्रिख कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला रन्नुपुर वार्ड संख्या 3 के रहने वाले बबलू सिंह पुत्र उमेश सिंह धारा 376 डी, 120 बी, 506, 354 आईपीसी व 5 जी / 6 पॉक्सो एक्ट, 67 आईटी एक्ट, और गैंगस्टर एक्ट के तहत जिला कारागार में निरूद्ध था। (FIR Against Sitapur Jailer)
विगत 14 अप्रैल 2023 को बबलू सिंह को अति गम्भीर परिस्थितियों में जेल प्रशासन ने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उपचार हेतु भिजवाया, जहाँ पर संदिग्ध परिस्थितियों के चलते क़ैदी की मौत हो गयी थी। इस प्रकरण में बबलू की माता सीमा सिंह ने जेल अधिकारियों पर गम्भीर आरोप लगाते हुए अपने पुत्र की हत्या किये जाने की बात कही थी। (FIR Against Sitapur Jailer)
मृतक क़ैदी की माँ सीमा सिंह का आरोप है कि “महिला डिप्टी जेलर विजय लक्ष्मी गुप्ता सहित अन्य जेल कर्मी उसके पुत्र बबलू सिंह से अतिरिक्त पैसों की माँग करते थे, और पैसे न देने पर उनके पुत्र को शारीरिक और मानसिक यातनायें देते थे। मृतक क़ैदी की माँ के अनुसार 14 अप्रैल को भी महिला डिप्टी जेलर और अन्य जेल कर्मियों ने उनके पुत्र बबलू को बुरी तरह पीटा था…
जिससे उसके बेटे बबलू को गम्भीर चोटें आयी और जेल प्रशासन ने मरणासन्न स्थिति में औपचारिकता मात्र उसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उपचार हेतु भर्ती कराया था, जहाँ पर उपचार के दौरान उसके बेटे की मौत हो गयी थी।” मृतक क़ैदी बब्लू की माता ने कई दिनों तक धरना प्रदर्शन भी किया लेकिन कोई सुनवायी न हुई। जिसके बाद मृतक बब्लू माता ने अदालत कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। (FIR Against Sitapur Jailer)
अदालत ने अब मामले की गम्भीरता को देखते हुए इस मामले में तत्काल कोतवाली पुलिस को मामला दर्ज करने के आदेश दे दिये हैं। अदालत के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने अब IPC की धारा 302 के अन्तर्गत जेलर और 3 जेल कर्मियों के विरूद्ध मामला दर्ज कर लिया है। (FIR Against Sitapur Jailer)
….समाचार: tv9hindi
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