Google Fined Rs 1337 Crore: बड़ी ख़बर- गूगल पर लगा 1337 करोड़ रुपये का अर्थदंड, 30 दिनों में जुर्माना भरने का दिया गया समय

Google Fined Rs 1337 Crore: बड़ी ख़बर- गूगल पर लगा 1337 करोड़ रुपये का अर्थदंड, 30 दिनों में जुर्माना भरने का दिया गया समय

 

 

 

Google Fined Rs 1337 Crore : NCLAT ट्रिब्यूनल ने अनुचित कॉमर्शियल कामों के लिये Google के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 1337 करोड़ रुपये का अर्थदंड लगाया है। मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार राष्ट्रीय कम्पनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण ने एंड्रायड (Android) में अपनी मज़बूत स्थिति के दुरुपयोग से जुड़े एक मामले में CCI के आदेश को बरक़रार रखा है।Google Fined Rs 1337 Crore

NCLAT ट्रिब्यूनल ने अनुचित कॉमर्शियल कामों के लिए Google के खिलाफ 1,337 करोड़ रुपये का जुर्माना लगया है। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण ने एंड्रायड में अपनी मजबूत स्थिति के दुरुपयोग से जुड़े एक मामले में सीसीआई के आदेश को बरकरार रखा है। (Google Fined Rs 1337 Crore)

मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार इस मामले में सीसीआई ने गूगल पर 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण ने आज बुधवार को जुर्माना भरने और आदेश को लागू करने के लिए 30 दिन का समय दिया है। (Google Fined Rs 1337 Crore)

आपको बता दें कि विश्व की सबसे बड़े कम्पनियों में से एक Google को बड़ा झटका लगा है। गूगल पर नेशनल कम्पनी लॉ अपिलिएट ट्राईब्यूनल ने कम्पनी पर CCI द्वारा लगाये गये अर्थदंड को बरक़रार रखा है। इसके लिये NCLAT ने गूगल को 30 दिनों के भीतर 1,337 करोड़ रुपये भरने का आदेश भी दिया है।

मीडिया रिपोर्ट्स बीते दिनों गूगल पर मार्केट को प्रभावित करने का आरोप लगाते हुए वॉचडॉग कॉम्पिटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने बड़ा जुर्माना लगाया था। सीसीआई के इस फैसले के बाद गूगल ने इसको NCLAT के सामने चुनौती दी थी। (Google Fined Rs 1337 Crore)

एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसमें गूगल की ऐप्स प्री-इंस्टॉल्ड मिलती हैं। जब भी कोई कंपनी अपने डिवाइसेज में Android आधारित सॉफ्टवेयर देना चाहती है तो उसे गूगल के साथ मोबाइल ऐप्लिकेशन डिस्ट्रिब्यूशन एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। (Google Fined Rs 1337 Crore)

एग्रीमेंट के तहत सभी एंड्रॉयड डिवाइसेज में गूगल की प्री-इंस्टॉल्ड ऐप्स जरूर होनी चाहिए और उन्हें अनइंस्टॉल नहीं किया जा सकता। गूगल पर इस बात को लेकर ही आरोप है कि कंपनी मार्केट की प्रतिस्पर्धा को प्रभावित कर रही है। (Google Fined Rs 1337 Crore)
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