Government Strict On Fake News: फेक न्यूज़ पर सरकार का कड़ा रुख़, अगर फ़ैक्ट चेकर की बात नहीं मानी तो गूगल, फेसबुक व ट्विटर जैसी इंटरनेट कम्पनियों पर होगी कार्यवाही

Government Strict On Fake News: फेक न्यूज़ पर सरकार का कड़ा रुख़, अगर फ़ैक्ट चेकर की बात नहीं मानी तो गूगल, फेसबुक व ट्विटर जैसी इंटरनेट कम्पनियों पर होगी कार्यवाही

 

 

 

नई दिल्ली: Government Strict On Fake News- देश में फेक न्यूज़ के बढ़ते प्रसार पर रोक लगाने के लिये सरकार अब कड़ा रुख़ उठा रही है। केन्द्र सरकार ने फेक न्यूज़ से निपटने के लिये गूगल, फेसबुक व ट्विटर जैसी इंटरनेट कम्पनियों को कड़े निर्देश जारी करते हुए कहा कि अगर फैक्ट चेकर में फेक पायी गयी न्यूज़ को अपने प्लेटफॉर्म्स से नहीं हटाया जायेगा तो कड़ी कार्यवाही की जायेगी।Government Strict On Fake News

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मन्त्री राजीव चन्द्रशेखर ने गुरुवार को कहा कि “यदि इंटरनेट कम्पनियां (गूगल, फेसबुक व ट्विटर इत्यादि) फैक्ट चेकर द्वारा जाँच की गयी ग़लत अथवा भ्रामक जानकारी को अपने प्लेटफॉर्म से हटाने में विफ़ल रहती है, तो वह विशेषाधिकार खो सकती हैं, और उन पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी। (Government Strict On Fake News)

बता दें कि फेक न्यूज़ से निपटने हेतु सरकार द्वारा नियुक्त संगठन को सरकार से सम्बंधित किसी भी झूठी अथवा भ्रामक सामग्री की पहचान करने हेतु अनिवार्य किया गया है। इस सम्बंध में राजीव चन्द्रशेखर ने कहा कि “ग़लत सूचना के बारे में आईटी नियमों में प्रावधान है कि, भारत सरकार एक संगठन को सूचित करेगी व वह संगठन सभी बिचौलियों के लिये सरकार से संबंधित सामग्री का एक फैक्ट चेकर होगा।” (Government Strict On Fake News)

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मन्त्री राजीव चन्द्रशेखर ने कहा कि इंटरनेट प्लेटफॉर्म व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि गूगल, फेसबुक, ट्विटर और इंटरनेट सेवा प्रदाता आदि एक मध्यस्थ के दायरे में आते हैं। ‘सेफ़ हार्बर क़ानून’ बिचौलियों को उनके उपयोगकर्ताओं द्वारा ऑनलाइन पोस्ट की गयी किसी भी आपत्तिजनक सामग्री के लिये क़ानूनी कार्यवाही से बचाता है।”(Government Strict On Fake News)

Government Strict On Fake News

आईटी राज्य मन्त्री राजीव चन्द्रशेखर ने कहा कि “आईटी मन्त्रालय एक इकाई को सूचित करेगा जो कि सरकार से संबंधित ऑनलाइन पोस्ट की गयी झूठी सूचनाओं को चिह्नित करेगी।” आईटी नियम-2021 की गाईडलाइंस जारी करते हुए आईटी राज्य मन्त्री राजीव चन्द्रशेखर ने कहा कि “फैक्ट चेक पर काम अभी जारी है।” (Government Strict On Fake News)

उन्होंने कहा कि “सरकार ने एम.ई.आई.टी.वाई के माध्यम से एक इकाई को अधिसूचित करने का निर्णय किया है, और वह संगठन ऑनलाइन सामग्री के सभी पहलुओं व केवल उन सामग्री के लिये तथ्य जाँचकर्ता होगा जो कि सरकार से सम्बंधित हैं।” उन्होंने कहा कि तथ्य-जांचने के बारे में “क्या करें? और क्या न करें?” को अधिसूचित करने से पूर्व साझा किया जायेगा।” (Government Strict On Fake News)

आईटी राज्य मन्त्री राजीव चन्द्रशेखर ने कहा कि “इस बात की सम्भावना है कि, यह एक PIB तथ्य जाँच इकाई होगी जिसे अधिसूचित किया जायेगा। हमने PIB तथ्य जाँच को नियम के तहत स्पष्ट रूप से नहीं कहा है। इसका कारण यह है कि इसे IT नियम के अंतर्गत अधिसूचित नहीं किया गया है। बल्कि बिचौलियों ने सरकार से एक फ़ैक्ट चेकर को सूचित करने के लिये कहा है। (Government Strict On Fake News)
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