Last updated on 2023-07-20
Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की अर्जी हुई ख़ारिज, हिन्दुओं के पक्ष में आया कोर्ट का निर्णय
वाराणसी: Gyanvapi Case-
ज्ञानवापी मस्जिद पर चल रही सुनवायी पर आज (12 सितम्बर) को वाराणसी कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अर्जी को ख़ारिज करते हुए मामले को कोर्ट में सुनवाई योग्य मानते हुए हिन्दुओं के पक्ष में अपना निर्णय सुनाया। जिससे हिन्दू पक्ष में आज उत्सव जैसा माहौल बना हुआ है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार वाराणसी ज़िला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में पोषणीयता पर अपना निर्णय सुनाते हुए स्पष्ट कर दिया कि “शृंगार गौरी और ज्ञानवापी मस्जिद केस में आगे सुनवायी होगी। दरअसल वाराणसी कोर्ट में आज से पहले ऐसी स्थिति बनी हुई थी कि यह मामला सुनने लायक़ भी है या नहीं?(Gyanvapi Case)
लेकिन आज कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलील को नकारते हुए यह निर्णय लिया कि यह मामला कोर्ट में सुनवाई के योग्य है, और यह मामला अब शृंगार गौरी- ज्ञानवापी के रूप में आगे की सुनवाई होगी। ज्ञानवापी मस्जिद मामले हिन्दू पक्ष के याचिकाकर्ता सोहन लाल आर्य ने हर्ष जताते हुए कहा ककि “यह हिन्दू पक्ष की जीत है, और यह ज्ञानवापी मन्दिर की आधारशिला है। (Gyanvapi Case)
Uttar Pradesh | The court rejected the Muslim side's petition and said the suit is maintainable. The next hearing of the case is on Sep 22: Advocate Vishnu Shankar Jain, representing the Hindu side in the Gyanvapi mosque case pic.twitter.com/EYqF3nxRlT
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) September 12, 2022
जानकारी के अनुसार कोर्ट में जब जज ने हिन्दू पक्ष में अपना आदेश सुनाया तो वहीं हर-हर महादेव के नारे लगने शुरु हो गये और मामले में याचिकाकर्ता महिलाओं का कोर्ट परिसर में ही स्वागत किया गया। बताया जा रहा है कि कोर्ट का यह निर्णय लगभग 15 से 17 पेज का था। इस अवसर पर अदालत से लेकर काशी विश्वनाथ मन्दिर तक बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया था। (Gyanvapi Case)