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Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की अर्जी हुई ख़ारिज, हिन्दुओं के पक्ष में आया कोर्ट का निर्णय

Last updated on 2023-07-20

Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की अर्जी हुई ख़ारिज, हिन्दुओं के पक्ष में आया कोर्ट का निर्णय

वाराणसी: Gyanvapi Case-
ज्ञानवापी मस्जिद पर चल रही सुनवायी पर आज (12 सितम्बर) को वाराणसी कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अर्जी को ख़ारिज करते हुए मामले को कोर्ट में सुनवाई योग्य मानते हुए हिन्दुओं के पक्ष में अपना निर्णय सुनाया। जिससे हिन्दू पक्ष में आज उत्सव जैसा माहौल बना हुआ है।Gyanvapi Case

प्राप्त जानकारी के अनुसार वाराणसी ज़िला जज डॉक्टर अजय कृष्‍ण विश्‍वेश की अदालत में पोषणीयता पर अपना निर्णय सुनाते हुए स्पष्ट कर दिया कि “शृंगार गौरी और ज्ञानवापी मस्जिद केस में आगे सुनवायी होगी। दरअसल वाराणसी कोर्ट में आज से पहले ऐसी स्थिति बनी हुई थी कि यह मामला सुनने लायक़ भी है या नहीं?(Gyanvapi Case)

लेकिन आज कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलील को नकारते हुए यह निर्णय लिया कि यह मामला कोर्ट में सुनवाई के योग्य है, और यह मामला अब शृंगार गौरी- ज्ञानवापी के रूप में आगे की सुनवाई होगी। ज्ञानवापी मस्जिद मामले हिन्दू पक्ष के याचिकाकर्ता सोहन लाल आर्य ने हर्ष जताते हुए कहा ककि “यह हिन्दू पक्ष की जीत है, और यह ज्ञानवापी मन्दिर की आधारशिला है। (Gyanvapi Case)

जानकारी के अनुसार कोर्ट में जब जज ने हिन्दू पक्ष में अपना आदेश सुनाया तो वहीं हर-हर महादेव के नारे लगने शुरु हो गये और मामले में याचिकाकर्ता महिलाओं का कोर्ट परिसर में ही स्वागत किया गया। बताया जा रहा है कि कोर्ट का यह निर्णय लगभग 15 से 17 पेज का था। इस अवसर पर अदालत से लेकर काशी विश्वनाथ मन्दिर तक बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया था। (Gyanvapi Case)Gyanvapi Case

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