Haldwani News: उत्तराखंड के हल्द्वानी में 5 हज़ार घरों पर अभी नहीं चलेगा बुलडोज़र, धरने पर बैठे हज़ारों लोगों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत
Haldwani News: उत्तराखंड के हल्द्वानी में 5 हज़ार घरों पर अभी नहीं चलेगा बुलडोज़र, धरने पर बैठे हज़ारों लोगों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत
Haldwani News– उत्तराखंड के हल्द्वानी में हज़ारों घरों के टूटने के डर से लोग सड़कों पर धरना दे रहे लोगों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गयी है। सुप्रीम कोर्ट ने फ़िलहाल रेलवे विभाग और उत्तराखंड सरकार द्वारा अतिक्रमण हटाने जाने की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए जवाब तलब किया है। इस मामले की अग्रिम सुनवायी आगामी 8 फ़रवरी को होनी है।
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद हल्द्वानी के बनभूलपुरा के लोगों में ख़ुशी की लहर से दौड़ गयी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर कहा कि “इस में एक मानवीय एंगल भी है, और हमें लोगों की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना होगा।” कोलिस कोंजालविस द्वारा याचिकाकर्ताओं की तरफ़ से दलील रखते हुए कहा कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जो हमारा पक्ष सुने बिना ही निर्णय दिया इससे लगभग 50 हज़ार लोग प्रभावित होंगे। (Haldwani News)
आपको बता दें कि हल्द्वानी में जिस बस्ती पर रेलवे विभाग द्वारा अपनी भूमि होने का दावा किया जा रहा है, और बस्ती पर बिलडोज़र चलने वाला था इस बस्ती में लगभग 4500 घर हैं, जिसके चलते यहाँ लगभग 50 हज़ार लोग सड़कों पर आ जायेंगे। लेकिन फ़िलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गया है, और फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट से इस बस्ती पर बुलडोज़र चलने पर रोक चलते लोगों को राहत मिल गयी है। (Haldwani News)
वहीं इस मामले को लेकर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं, जैसे कि यदि यह भूमि रेलवे विभाग की है तो सरकार ने इस बस्ती में सरकारी हॉस्पिटल व स्कूल कैसे बनाये हुए हैं? और कैसे सरकार इस बस्ती के लोगों से हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और बिजली के बिल वसूलती आ रही है। ऐसे में उत्तराखंड सरकार ख़ुद बहुत से सवालों के कटघरे में खड़ी हुई है। (Haldwani News)
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