
- जाने ईद और अलविदा नमाज़ के लिये लाउडस्पीकर के प्रयोग पर यूपी पुलिस का क्या है आदेश? Loudspeaker rules in UP
लखनऊ : 25 अप्रैल-2022
Loudspeaker rules in UP- लाउडस्पीकर को लेकर पूरे देश में चल रही राजनीति के बीच अब उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश पर यूपी पुलिस ने सख़्त क़दम उठाने आरम्भ कर दिये हैं। एडीजी (लॉ एंड ऑर्डर) प्रशान्त कुमार ने ईद व अलविदा नमाज़ के मद्देनज़र विशेष निर्देश जारी कर दिये हैं। (Loudspeaker rules in UP)
इस संबंध में एडीजी प्रशान्त कुमार का कहना है कि “इस दौरान हाईकोर्ट के नियमों का कड़ाई से पालन किया जायेगा।” एडीजी का कहना है कि “अब तक पुलिस ने 125 लाउडस्पीकर अलग-अलग स्थानों से उतार दिये हैं। इस काम मे लोगों ने भी पुलिस का पूरा सहयोग किया है और लाउडस्पीकर के वॉल्यूम को 17000 पी.ए सिस्टम तक कम करने का निर्णय लिया है।”
UP | High Court order to be followed for loudspeakers. We've taken down about 125 loudspeakers & people have also voluntarily reduced the volume of about 17,000 PA systems. Special arrangements have been made in sensitive districts for 'Alvida Namaz': ADG Law&Order Prashant Kumar pic.twitter.com/yUfuGj1JcO
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) April 25, 2022
साथ ही एडीजी प्रशान्त कुमार ने कहा कि “संवेदनशील जनपदों में अलविदा नमाज़ के दौरान पुलिस को विशेष व्यवस्था बनाने के निर्देश भी दिये गये हैं..वहीं इस से पहले प्रदेश के अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया था कि अलग-अलग क्षेत्रों के लिये तय मानक का पालन करवाया जाये और जो भी कार्यवाही की जाये उसकी जानकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दी जाये।” (Loudspeaker rules in UP)
एडीजे के अनुसार अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी ने आदेश दिया कि राज्य में चल रहे अवैध लाउडस्पीकरों को तुरन्त हटाया जाये। और धर्मगुरुओं के साथ संवाद कर निर्धारित मानक के अनुरुप ही वैध लाउडस्पीकरों का वॉल्यूम रखा जाये। साथ ही अवनीश अवस्थी कहा कि प्रदेश के कई जनपद ऐसे भी हैं जहाँ पर इस आदेश का कड़ाई से पालन करवाया जाना चाहिये। (Loudspeaker rules in UP)
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि “ऐसे पुलिस थानों की सूची बनायी जाये जहाँ पर निर्धारित नियमों और आदेशों का पालन नहीं हो रहा हो। और इसकी साप्ताहिक समीक्षा भी की जाये और इसकी रिपोर्ट 30 अप्रैल तक मंडलायुक्त अपने जनपदों के पुलिस आयुक्तों को दें।” (Loudspeaker rules in UP)