Manish Sisodia CBI Remand: मनीष सिसोदिया भेजे गये 5 दिन की CBI रिमांड में, नहीं चली बजट पेश करने की भी दलील
Manish Sisodia CBI Remand: मनीष सिसोदिया भेजे गये 5 दिन की CBI रिमांड में, नहीं चली बजट पेश करने की भी दलील
नई दिल्ली: Manish Sisodia CBI Remand- दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सोमवार को दिल्ली की एक अदालत ने 5 दिनों की CBI रिमांड में भेज दिया गया है। मनीष सिसोदिया को CBI ने आबकारी नीति से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था।
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने कोर्ट से मनीष सिसोदिया को 5 दिनों की हिरासत में सौंपने का अनुरोध किया था। उन्हें CBI ने वर्ष- 2021-22 की आबकारी नीति को लागू करने में कथित भ्रष्टाचार के मामले में रविवार की शाम गिरफ्तार किया था। इसके बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा मनीष सिसोदिया को निर्दोष बताते हुए उनकी गिरफ़्तारी को लेकर कड़ी नाराज़गी जताई गयी। (Manish Sisodia CBI Remand)
मनीष सिसोदिया की गिरफ़्तारी के बाद कोर्ट में लगभग एक घंटे से अधिक समय तक चली सुनवायी के दौरान मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि उस समय के दिल्ली के LG ने आबकारी नीति में बदलावों को अनुमति दी थी, लेकिन CBI एक चुनी हुई सरकार के पीछे पड़ी हुई है। (Manish Sisodia CBI Remand)
हालाँकि दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के वकीलों ने दावा किया कि उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के कोई भी साक्ष्य मौजूद नहीं है। इस दौरान मनीष सिसोदिया के वकील ने पक्ष रखते हुए कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि “वे वित्त मन्त्री हैं और बजट भी पेश करना है। लेकिन कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के बजट पेश करने की दलील को नकारते हुए 5 दिनों के लिये CBI की रिमांड में दे दिया। (Manish Sisodia CBI Remand)
इस दौरान कोर्ट में मनीष सिसोदिया ने दलील देते हुए कहा कि उन्होंने दिल्ली सरकार के सदस्य के तौर पर कार्य किया है, इसलिये उन्हें न तो फ़ैसले के लिये ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता, और न ही उस फ़ैसले पर सवाल ही उठाया जा सकता है। लेकिन जाँच एजेंसी के वकील ने दलील देते हुए कहा कि गिरफ़्तार किये गये उप-मुख्यमंत्री को हिरासत में रखकर CBI को पूछताछ करने की आवश्यकता है। (Manish Sisodia CBI Remand)
वहीं CBI का दावा है कि उनकी जाँच में यह पता चला है कि उन्होंने (मनीष सिसोदिया ने) व्यक्तिगत रूप से यें फ़ैसले लिये थे। लेकिन मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि दिल्ली के (तत्कालीन) LG से सुझाव लेने के बाद ही नीति लागू की गयी थी, इसलिये इसमें साजिश की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। (Manish Sisodia CBI Remand)
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