Modi Government New Sedition Law
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Modi Government New Sedition Law: अब देश के विरुद्ध टिप्पणी करने वालों को होगी उम्रक़ैद की सज़ा, मोदी सरकार द्वारा लाया गया देशद्रोह का नया क़ानून अच्छा लेकिन ईमानदारी से सब पर लागू होगा तो..

Modi Government New Sedition Law:

 

नई दिल्ली: Modi Government New Sedition Law- अब देश के विरुद्ध टिप्पणी करने वालों की खैर नहीं होगी। अमित शाह द्वारा मोदी सरकार की ओर से लाये गये नये क़ानून के तहत देश के विरुद्ध किसी भी माध्यम से कोई भी मौखिक, सांकेतिक, मौखिक लिखित टिप्पणी की गयी तो उम्रक़ैद की सज़ा भुगतनी पड़ेगी।Modi Government New Sedition Law

क्योंकि अब भारतीय न्याय संहिता विधेयक-2023 के नये क़ानून में राजद्रोह को अब नये रूप में प्रस्तावित किया गया है। इसके साथ ही केन्द्र की मोदी सरकार ने राजद्रोह का नाम भी बदलकर देशद्रोह कर दिया है। बता दें कि यह देशद्रोह क़ानून राजद्रोह के क़ानून से बिलकुल ही भिन्न है। (Modi Government New Sedition Law)

जानिये यह देशद्रोह का नया क़ानून किन परिस्थितियों में और किन पर लागू किया जा सकता है?
सरकार ने औपनिवेशिक युग के राजद्रोह क़ानून को समाप्त करके इसे भी योजनाओं की तरह ही नाम बदलकर नया रूप में लाने का प्रस्ताव रखा गया है। (Modi Government New Sedition Law)

इसके नये प्रावधानों में कहा गया है कि राष्ट्र के विरुद्ध कोई भी कृत्य चाहे वह मौखिक हो या लिखित हो या संकेतों में किसी भी माध्यम से किया जायेगा तो उसके लिये अब उम्रक़ैद की सज़ा का प्रावधान किया जा रहा है। (Modi Government New Sedition Law)

शुक्रवार को केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह द्वारा पेश किये गये भारतीय न्याय संहिता विधेयक-2023 के अनुसार जो कोई भी व्यक्ति जान-बूझकर अपने शब्दों, संकेतों, इलेक्ट्रॉनिक संचार अथवा वित्तीय साधनों का प्रयोग करके उकसाने अथवा लोगों को उत्तेजित करने का प्रयास करता है….

या भारत की सम्प्रभुता, एकता व अखण्डता को ख़तरे में डालता है। अथवा ऐसे किसी भी कार्य में सम्मिलित होता है, या उसे करता है, तो उसको कम से कम 7 वर्ष या अधिकतम उम्रक़ैद जेल की सज़ा हो सकती है, और उस पर अर्थदण्ड भी लगाया जा सकता है। (Modi Government New Sedition Law)

नये देशद्रोह और पुराने राजद्रोह क़ानूनों में अन्तर-
देशद्रोह में देश के खिलाफ टिप्पणी करना भी आजीवन जेल की सज़ा दिला सकता है। जबकि राजद्रोह बिलकुल इससे भिन्न था, और यह विशेष परिस्थितियों में ही लागू होता था। (Modi Government New Sedition Law)

जबकि राजद्रोह गतिविधियों के लिये मौजूदा क़ानून के अनुसार, अपराध में शामिल किसी भी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सज़ा दी जाती है। नये विधेयक के अनुसार जो कोई भी व्यक्ति भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने अथवा युद्ध छेड़ने के इरादे से व्यक्तियों को एकत्र करता है, हथियार अथवा गोला-बारूद इकट्ठा करता है, या युद्ध छेड़ने की तैयारी करता है..(Modi Government New Sedition Law)

तो उसे कम से कम 7 वर्ष की सज़ा और अधिकतम उम्रक़ैद जेल की सज़ा होगी, और उस पर अर्थदण्ड भी लगाया जायेगा। अब देशद्रोह के नये क़ानून में देश के विरुद्ध टिप्पणी करने या अन्य किसी माध्यम से देश के अनादर करने की गतिविधियों को भी शामिल किया गया है।
[सोर्स-IndiaTv]
(Modi Government New Sedition Law)
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