Mosque Fire In Delhi Riots case: दिल्ली दंगे के दौरान मस्जिद और क़ुरआन को आग के हवाले करने के एक मामले में 5 दंगाइयों के विरुद्ध आरोप तय

Mosque Fire In Delhi Riots case: दिल्ली दंगे के दौरान मस्जिद और क़ुरआन को आग के हवाले करने के एक मामले में 5 दंगाइयों के विरुद्ध आरोप तय

 

 

नई दिल्ली: Mosque Fire In Delhi Riots case- दिल्ली दंगे के एक मामले में कोर्ट ने मस्जिद और क़ुरआन, सीसीटीवी कैमरों और कालीन जैसे कई सामानों के जलाने के आरोप में 5 लोगों के विरुद्ध आरोप तय किये हैं।Mosque Fire In Delhi Riots case

दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने इस मामले में रोहित, अंकित, सौरभ शर्मा, राहुल कुमार और सचिन के विरुद्ध दंगा और ग़ैर क़ानूनी रूप से इकट्ठा होने का मुक़दमा चलाने का निर्देश दिये हैं। इन सभी आरोपियों के विरुद्ध IPC की धारा-147, 148, 427, 435, 436, 149, 188 और धारा-450 के अन्तर्गत आरोप तय किये हैं।

इसके अतिरिक्त आरोपी रोहित पर IPC की धारा-109 व धारा-114 के अन्तर्गत भी आरोप तय किये हैं। बता दें कि इस मामले में एक मोहम्मद इमरान नाम के व्यक्ति ने करावल नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करायी थी, जिसके आधार पर मामला दर्ज किया गया था। (Mosque Fire In Delhi Riots case)

शिकायतकर्ता मोहम्मद इमरान का आरोप था कि (दिल्ली) दंगों के दौरान शहीद भगत सिंह कॉलोनी स्थित अल्लाह वाली मस्जिद में कुछ दंगाइयों ने आग लगा दी गयी है। और मस्जिद के मुख्य दरवाज़े के बाहर स्लैब पर एक मूर्ति भी रख दी गयी है। (Mosque Fire In Delhi Riots case)

इस शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जाँच के दौरान कुछ CCTV फुटेज के माध्यम से और कर्मचारी और एक हवलदार की पहचान पर आरोपियों को गिरफ़्तार कर लिया गया था। अब कोर्ट ने इन्ही 5 लोगों के विरुद्ध आरोप तय किये हैं। (Mosque Fire In Delhi Riots case)

आरोप तय करते हुए कोर्ट ने कहा कि “एक चश्मदीद गवाह अली अहमद के बयान से पता चलता है कि आरोपी रोहित भीड़ में शामिल लोगों को भड़का रहा था, जिससे मस्जिद और मुस्लिम समुदाय के लोगों के अन्य घरों में भी आग लगा दी गयी।” (Mosque Fire In Delhi Riots case)

कोर्ट ने कहा कि “आरोपी सौरभ मस्जिद में आग लगा रहा था, जबकि अंकित उसे नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ें दे रहा था। आरोपी राहुल व सचिन के बारे में गवाहों ने कहा कि 25 फरवरी- 2020 को वे बाहर गली में मस्जिद का सामान ले जाकर उन्हें नष्ट कर रहे थे।’ (Mosque Fire In Delhi Riots case)

इस मामले के गवाह अली अहमद का कहना है कि “उसने उन्हीं लोगों को 24 फरवरी- 2020 को रात्रि के लगभग 11 बजे इस मस्जिद में तोड़फोड़ व आग लगाते हुए देखा था।”
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