मध्यप्रदेश राजकीय विमान क्रैश मामले में दोषी पायलट माजिद अख़्तर पर 85 करोड़ की वसूली का नोटिस-MP state plane crash case
मध्यप्रदेश राजकीय विमान क्रैश मामले में दोषी पायलट माजिद अख़्तर पर 85 करोड़ की वसूली का नोटिस-MP state plane crash case
भोपाल:
कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मध्यप्रदेश का राजकीय विमान ग्वालियर एयरपोर्ट पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस मामले में विमान के पायलट कैप्टन माजिद अख़्तर को दोषी मानते हुए उनका लाइसेंस रद्द करने के साथ-साथ उन्हें निलंबित भी कर दिया था। लेकिन अब मध्यप्रदेश सरकार ने माजिद अख़्तर के विरुद्ध आरोप भी तय करते हुए उन पर 85 करोड़ रुपये की वसूली का नोटिस भी भेज दिया गया है। (MP state plane crash case)
बता दें कि मध्यप्रदेश का राजकीय विमान कोरोना संक्रमितों के इलाज हेतु गुजरात से रेमडेसिविर इंजेक्शन लेकर विगत 7 मई 2021 को रात्रि के समय में ग्वालियर हवाई अड्डे पर उतर रहा था लेकिन रात्रि में लैंडिंग के दौरान विमान रनवे से लगभग 300 फीट पहले लगे अरेस्टर बैरियर से टकरा गया था। जिस में विमान के काकपिट के आगे का भाग और प्रापलर ब्लेड क्षतिग्रस्त हो गए थे। इस हादसे में विमान के दोनों पायलट घायल हो गये थे। इसके बाद नागर विमानन महानिदेशालय ने पायलट माजिद अख़्तर को दोषी ठहराते हुए उनका लाइसेंस रद्द कर निलम्बित कर दिया था। (MP state plane crash case)
अब मध्यप्रदेश सरकार ने पायलट कैप्टन माजिद अख़्तर को इस मामले में दोषी ठहराते हुए नोटिस जारी किया है। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि यह हादसा पायलट की लापरवाही के चलते हुआ था। जिस में 62 करोड़ रुपये का विमान क्षतिग्रस्त हुआ है। जिसके बाद सरकार को जो विमान किराये पर लेना पड़ा है उसमें अब तक लगभग 23 करोड़ रुपये किराये पर ख़र्च हो चुके हैं। कुल मिलाकर सरकार को 85 करोड़ रुपये की हानि हुई है। (MP state plane crash case)
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