मध्य प्रदेश: MP Vidhisha Shiksha Vibhag Notice To Teachers-
मध्य प्रदेश के विदिशा में ज़िला शिक्षा अधिकारी ने अध्यापकों को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया है जिस में पूछा गया है कि दो से अधिक बच्चे पैदा किये? इस संबंध में विदिशा के ज़िला बेसिक शिक्षा अधिकारी ए.के मोदगिल का कहना है कि “वर्ष-2000 में मध्य प्रदेश सरकार के एक सर्कुलर में कहा गया है कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी की 26 जनवरी-2001 के बाद तीसरी औलाद पैदा हुई है तो वे नौकरी के लिये अयोग्य होंगे।” 26 जनवरी-2001 के बाद के प्रत्येक नियुक्ति पत्र में इस सर्कुलर का हवाला दिया था लेकिन बताया जा रहा है कि प्रशासन की तरफ़ से किसी ने भी कर्मचारियों को सूचित नहीं किया। (MP Vidhisha Shiksha Vibhag Notice To Teachers)
ज़िला बेसिक शिक्षा अधिकारी का कहना है कि “हाल ही में एक विधायक ने विधानसभा में उन शिक्षकों/कर्मचारियों की जानकारी माँगी जिनके विरुद्ध इस सर्कुलर के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है। जब हम ने यह जानकारी एकत्रित करना शुरु की तो ऐसे लगभग 1000 शिक्षक/कर्मचारी मीले जिनके तीन या इससे अधिक बच्चे हैं।” (MP Vidhisha Shiksha Vibhag Notice To Teachers)
क्या नियुक्ति पत्र में सर्कुलर का उल्लेख है?
जिन 1000 शिक्षकों/कर्मचारियों से यह कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब माँगा गया है यदि वे जवाब न ददेंगे तो उनकी नौकरी से ही हाथ धोना पड़ेगा। अब इस मामले को लेकर विदिशा के शिक्षा विभाग में हड़कम्प की स्थिति पैदा हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में कुछ शिक्षकों के हवाले से बताया गया कि जो शिक्षकों/कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है उसके बारे में शिक्षकों/कर्मचारियों ने अपने उच्च अधिकारियों को सूचित किया है कि वास्तव में उनके नियुक्ति पत्र में ऐसे किसी सर्कुलर अथवा नियम का कोई उल्लेख नहीं है।” (MP Vidhisha Shiksha Vibhag Notice To Teachers)