
बाहुबली मुख़्तार अन्सारी क्यूँ सज़ा पूरी होने के बाद भी जेल में हैं बन्द? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया अब यह आदेश…Mukhtar Ansari gets big relief from Allahabad High Court
उत्तर प्रदेश:
Mukhtar Ansari gets big relief from Allahabad High Court- बाहुबली मुख़्तार अन्सारी जिस अपराध के अन्तर्गत जेल में बन्द हैं उस अपराध की अधिकतम सज़ा 10 वर्ष क़ैद है। जबकि मुख्तार अन्सारी को इससे ज़्यादा समय हो गया है जेल में हुए। लेकिन अब मुख़्तार अन्सारी के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ़ से राहत भरी ख़बर है। कोर्ट ने पिछले 12 वर्षों से जेल में बन्द मऊ से BSP के विधायक मुख्तार अन्सारी को ‘गिरोहबन्द’ क़ानून में रिमाण्ड आदेश जारी करने की वैधता की चुनौती याचिका पर राहत दे दी है। हाईकोर्ट ने MP-MLA विशेष अदालत को निर्देशित किया है कि वह कारागार अधीक्षक से रिपोर्ट लेकर आदेश पारित करें। (Mukhtar Ansari gets big relief from Allahabad High Court)
इस मामले में याची का कहना है कि “गिरोहबन्द क़ानून में अधिकतम सज़ा 10 वर्ष की क़ैद है, जबकि वह (मुख्तार अन्सारी )इस से कहीं अधिक समय से जेल में बन्द हैं। निर्धारित सज़ा क़ैद में बिताने के बाद ‘गिरोहबन्द क़ानून’ में नज़रबंदी अवैध है और उसे स्वतन्त्र होने का अधिकार है।”
बता दें कि यह आदेश जस्टिस सुनीत कुमार व जस्टिस विक्रम डी.चौहान की खण्डपीठ ने मुख़्तार अन्सारी की बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। (Mukhtar Ansari gets big relief from Allahabad High Court)
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