New Flag Code of India: अब दिन-रात 24 घण्टे फ़हराया जा सकेगा तिरंगा, सरकार ने भारतीय झण्डा संहिता में किया संशोधन
नई दिल्ली: New Flag Code of India
अब भारतीय तिरंगा झण्डा सूर्योदय से सूर्यास्त के समय तक ही नहीं बल्कि दिन-रात 24 घण्टे फ़रहराया जा सकेगा। इसके लिये केन्द्र सरकार ने Flag Code Of India (भारतीय झण्डा संहिता) में संशोधन कर दिया है। अब भारतीय तिरंगा झण्डा जहाँ दिन-रात किसी भी समय फ़हराने की आज़ादी होगी। बता दें कि केन्द्र सरकार ‘आज़ादी का अमृत महोत्वस’ कार्यक्रम के अन्तर्गत 13 अगस्त से 15 अगस्त-2022 तक ‘हर-घर-तिरंगा’ अभियान चलायेगी। माना जा रहा है कि यह संशोधन इसी अभियान की दृष्टिगत किया है।
इस संबंध में केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला द्वारा सभी केन्द्रीय मन्त्रालयों व विभागों के सचिवों को लिखी चिट्ठी लिखी गयी है, जिस में कहा गया है कि “भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन, फ़हराना व इसका प्रयोग ‘भारतीय झण्डा संहिता-2002 व ‘राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम’-1971 के अन्तर्गत आता है।” (New Flag Code of India)
केन्द्रीय गृह सचिव ने चिट्टी में कहा गया कि “भारतीय झण्डा संहिता- 2002 में 20 जुलाई- 2022 के एक आदेश के माध्यम से संशोधन किया गया है। अब भारतीय झण्डा संहिता- 2002 के भाग-2 के पैरा 2.2 के खण्ड (11) को अब इस तरह पढ़ा जायेगा..जहाँ भी झण्डा (तिरंगा) खुले में प्रदर्शित किया जाता हो, या किसी नागरिक के घर पर प्रदर्शित किया जाता है, तो इसे अब दिन रात फ़हराया जा सकता है।” (New Flag Code of India)
विदित हो कि इस से पहले भारतीय तिरंगे झण्डे को मात्र सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के समय तक ही फ़हराने की अनुमति थी। लेकिन इस बार के भारतीय झण्डा संहिता- 2002 में 20 जुलाई- 2022 के एक आदेश के माध्यम से संशोधन Flag Code Of India में एक अन्य प्रावधान में बदलाव करते हुए राष्ट्रीय झण्डे तिरंगा हाथ से काता हुआ या हाथ से बुना हुआ अथवा मशीन से बना हो सकता है।
यह कपास,ऊन, पॉलिएस्टर,रेशम या खादी से बना होगा।” क्यूँकि इससे पूर्व मशीन से बने हुए और पॉलिएस्टर से बने हुए राष्ट्रीय झण्डे के प्रयोग की अनुमति नहीं थी। (New Flag Code of India)
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