Parvez Parvaz High Court Matter: हाईकोर्ट ने कहा ‘पहले देखो ये व्यक्ति वकीलों की फ़ीस कहाँ से भर रहा है, जाँच करो? योगी आदित्यनाथ का केस पुनः खुलवाने हाईकोर्ट गये व्यक्ति पर लगा 1 लाख जुर्माना
प्रयागराज: Parvez Parvaz High Court Matter- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध वर्ष-2007 में दर्ज हुए एक मामले को पुनः ख़ुलवाने के उद्देश्य से इलाहाबाद हाईकोर्ट गये परवेज़ परवाज़ नाम के व्यक्ति को उस समय लेने के देने पड़ गये, जब उस पर हाईकोर्ट ने 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए उसकी याचिका ख़ारिज कर दी।
सिर्फ़ ये ही नहीं हाईकोर्ट ने परवेज़ परवाज़ पर 1 लाख का जुर्माना और याचिका ख़ारिज करने के साथ-साथ अधिकारियों को निर्देश दिया कि इसकी (परवेज़ परवाज़) इसकी जाँच करो कि इसके पास वकीलों की मोटी फ़ीस भरने के लिये पैसा आ कहाँ रहा है? ।”ये व्यकि लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के चक्कर काट रहा है, और ताबड़तोड़ याचिकायें दायर कर रहा है। इसके बैंक खातों की जाँच करो। (Parvez Parvaz High Court Matter)
जानकारी के अनुसार परवेज़ परवाज़ नाम के इस शख्स ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देने का प्रयास किया था, जिसमें वर्ष-2007 में लोअर कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध दर्ज मामले को बन्द कर दिया था। याची परवेज़ परवाज़ की दलील थी कि लोअर कोर्ट का वह निर्णय ग़लत था। इसलिये इस केस को पुनः खोला जाना चाहिये। (Parvez Parvaz High Court Matter)
इससे पहले परवेज़ परवाज़ ने योगी आदित्यनाथ के बन्द हुए मामले की क़ानूनी लड़ाई लोअर कोर्ट से शुरु की थी, उस समय परवेज़ परवाज़ ने गोरखपुर की अदालत में योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध IPC की धाराओं के अन्तर्गत केस दायर करने के लिये एक याचिका डाली थी। लेकिन उसकी याचिका सीजेएम ने कर दी थी। इसके बाद परवेज़ परवाज़ इलाहाबाद हाईकोर्ट जा पहुँचा, तो हाईकोर्ट के दख़ल के बाद योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध मामला दर्ज हुआ था। (Parvez Parvaz High Court Matter)
इसके बाद पुलिस की जाँच में शिथिलता मानते हुए परवेज़ परवाज़ ने फ़िर से हाईकोर्ट में एक और याचिका दाख़िल की कि विवेचना ठीक नहीं हो रही है। यह याचिका पेंडिंग थी कि वर्ष- 2017 में उत्तर सरकार ने योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध दर्ज इस मामले की जाँच के लिये अनुमति देने से ही इनकार कर दिया था। (Parvez Parvaz High Court Matter)
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