Rahul Gandhi Defamation Case: मोदी सरनेम मानहानि मामले में राहुल गाँधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा पर लगायी रोक
नई दिल्ली: Rahul Gandhi Defamation Case- पीएम मोदी सरनेम मानहानि के मामले में राहुल गाँधी को शीर्ष अदालत ने बड़ी राहत दे दी है। अब मानहानि केस में देश की शीर्ष अदालत ने गुजरात कोर्ट के निर्णय पर रोक लगा दी है।
इस मामले पर शीर्ष अदालत (Supreme Court) का कहना है कि “जब तक इस मामले में कोई अन्तिम निर्णय नहीं हो जाता तब तक सज़ा पर रोक लगी रहेगी। बता दें कि राहुल गाँधी ने इससे पूर्व गुजरात की मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को सेशन कोर्ट व गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। (Rahul Gandhi Defamation Case)
हालाँकि उन्हें सेशन कोर्ट और गुजरात हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिल सकी थी। मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार सुप्रीम कोर्ट में राहुल गाँधी की ओर से दलील दी गयी कि उनको सज़ा देने का निर्णय एक बचकाना काम था। (Rahul Gandhi Defamation Case)
क्योंकि मजिस्ट्रेट ने यह भी नहीं सोचा कि उनको सज़ा से उनकी सांसद सदस्यता पर भी असर पड़ सकता है। राहुल गाँधी एक राजनीतिक व्यक्ति हैं। और उनका काम सरकार की आलोचना करना होता है। (Rahul Gandhi Defamation Case)
एक अच्छे लोकततन्त्र की पहचान ये ही होती है कि विपक्ष का नेता सरकार की आलोचना करे। और विपक्ष द्वारा सरकार की आलोचना करना कोई अपराध नहीं है। लेकिन गुजरात की कोर्ट ने उनको ऐसे सज़ा दे दी जैसे कि राहुल आदतन अपराधी हो।
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