Posted inBusiness / National

RBI’s action against Mahindra: RBI ने लोन रिकवरी एजेंटों द्वारा गर्भवती मह‍िला को ट्रैक्टर से कुचलकर मारने की घटना के बाद बैंकों व फाइनेंस कम्पनियों के विरुद्ध लिया एक्शन

RBI’s action against Mahindra: RBI ने लोन रिकवरी एजेंटों द्वारा गर्भवती मह‍िला को ट्रैक्टर से कुचलकर मारने की घटना के बाद बैंकों व फाइनेंस कम्पनियों के विरुद्ध लिया एक्शन

नई दिल्ली: RBI’s action against Mahindra-
RBI (भारतीय रिज़र्व बैंक) ने (MMFSL) महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा फ़ाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को लताड़ लगाते हुए थर्ड पार्टी लोन रिकवरी एजेंटों के माध्यम से लोन की रिकवरी अथवा सम्पत्ति अधिग्रहण करने पर तुरन्त रोक लगाने का आदेश दिया है।RBI's action against Mahindra

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा महिन्द्रा फाइनेंस पर यह कार्यवाही झारखण्ड के हज़ारीबाग़ ज़िले में एक 27 वर्षीय गर्भवती महिला की मौत के बाद आया है। विदित हो कि हाल ही में पिछले हफ़्ते महिन्द्रा फाइनेंस के थर्ड पार्टी लोन वसूली एजेंटों ने कथित तौर पर गर्भवती महिला को ट्रैक्टर के पहियों के नीचे कुचलकर मौत के घाट उतार दिया था।

इस घटना पर संज्ञान लेते हुए RBI (भारतीय रिज़र्व बैंक) ने महिन्द्रा फाइनेंस मामले के आधार पर सभी फाइनेंस कम्पनियों और सभी बैंकों को थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंटों की मदद से वसूली अथवा सम्पत्ति रिकवर किये जाने पर तत्काल अग्रिम आदेश तक रोक लगाने का आदेश दिया है।

RBI की ओर से द‍िये गये बयान में कहा गया क‍ि “MMFSL (महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा फ़ाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड) सिर्फ़ अपने ही कर्मचारियों के माध्यम से ही वसूली या सम्पत्ति का अधिग्रहण की गतिविधियों को जारी रख सकती है, लेकिन थर्ड पार्टी के एजेंटों के माध्यम से नहीं।”

RBI ने महिन्द्रा फाइनेंस को आउटसोर्सिंग व्यवस्था के माध्यम से किसी भी वसूली अथवा सम्पत्ति के अधिग्रहण गतिविधि को तुरन्त प्रभाव के साथ रोक लगाने का आदेश दिया है। (PTI)
यह भी पढ़ें- देश की सबसे बड़ी और स्वतन्त्र समाचार एजेंसी ‘PTI’ के साथ Sony India ने किया साझेदारी होने का ऐलानPTI and Sony India announced partnership