SC Aked UP Government On Bulldozer: सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से पूछा ‘तो क्या आप भी घरों पर बुलडोज़र चलाने को ग़लत मानते है?
नई दिल्ली: SC Aked UP Government On Bulldozer- देश की शीर्ष अदालत (सुप्रीम कोर्ट) ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे AAG (अतिरिक्त महाधिवक्ता) से पूछा कि “क्या उनका बयान घरों पर बुलडोज़र चलाना ग़लत है?..कोर्ट द्वारा दर्ज किया जा सकता है?
गुरुवार को जस्टिस एस.के कौल व सुधांशु धूलिया की पीठ ने योगी सरकार पर यह टिप्पणी तब की जब योगी सरकार के वकील बुलडोज़र चलाने के एक आरोपी की ज़मानत याचिका के विरोध में अपनी दलीले कोर्ट में रख रहे थे। (SC Aked UP Government On Bulldozer)
कोर्ट की पीठ ने अतिरिक्त महाधिवक्ता रविन्द्र रायज़ादा से पूछा कि “तो क्या आप सहमत हैं, कि लोगों के मकानों पर बुलडोज़र चलाना ग़लत है?
तो आप आप निःसंदेह लोगों के घरों पर बुलडोज़र चलाने के सिद्धान्त का पालन नहीं करेंगे?..क्या हमें आपका यह बयान दर्ज कर लेना चाहिये कि घरों पर बुलडोज़र चलाना ग़लत है? (SC Aked UP Government On Bulldozer)
इस पर यूपी सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता ने अपने जवाब में कहा कि “मेरी दलील इस मामले (जमानत देने के सवाल से सम्बन्धित) तक ही सीमित है। मैं इससे आगे नहीं बढ़ूँगा।” (SC Aked UP Government On Bulldozer)
मौजूदा मामले में याचिकाकर्ता को निचली अदालत ने ज़मानत दे दी थी, लेकिन आरोपी के आपराधिक इतिहास को देखते हुए राज्य सरकार की अपील पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश को रद्द कर दिया था।”
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