SC Distribute Delhi Governing Powers: अब दिल्ली पुलिस गृहमंत्री के नहीं बल्कि सीएम केजरीवाल के ही रहेगी अधीन, सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की पीठ ने किया शक्तियों का बँटवारा
नई दिल्ली: SC Distribute Delhi Governing Powers- दिल्ली राज्य को लेकर केन्द्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच चला आ रहे प्रशासनिक सेवाओं पर नियन्त्रण को लेकर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने आज अपना निर्णय दे दिया है।
आज मुख्य न्यायाधीश डी.वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा कि “यह सर्वसम्मति का निर्णय है। शीर्ष अदालत ने आज (गुरुवार) अपने महत्वपूर्ण निर्णय में यह व्यवस्था दी कि ज़मीन, पुलिस व क़ानून व्यवस्था को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी की शेष सभी प्रशासनिक सेवाओं पर दिल्ली सरकार का ही नियंत्रण होगा।
सुप्रीम कोर्ट के अनुसार उपराज्यपाल इन 3 मुद्दों को छोड़कर दिल्ली सरकार के शेष निर्णय मानने हेतु बाध्य रहेंगे हैं। चीफ जस्टिस डी.वाई चन्द्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने इस मामले में सर्वसम्मति से अपना निर्णय सुनाया और वर्ष- 2019 के जस्टिस अशोक भूषण के उस निर्णय से असहमति जतायी। जिसमें कहा गया था कि सभी सेवाएं दिल्ली सरकार के दायरे से पूरी तरह बाहर रहेंगी।
शीर्ष अदालत के अनुसार अब नई व्यवस्था में IAS (भारतीय प्रशासनिक सेवा के) अधिकारियों पर भी दिल्ली सरकार का ही नियन्त्रण रहेगा। चाहे वें उसकी ओर से नियुक्त हों या न हों।