सुप्रीम कोर्ट ने ससुराल में न रहने वाली महिला की रद्द की शादी,कहा ससुराल पर दबाव बनाने के लिए बढ़ रही बलात्कार की शिकायतें-Supreme Court
नई दिल्ली:
देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने आज बुधवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान महिला की शादी को इसलिए रद्द कर दिया कि महिला एक लम्बे समय से अपनी ससुराल में ही नहीं रह रही थी और उक्त महिला ने ससुराल में न रहने का कोई स्पष्ट कारण भी नहीं बता पाया। इस मामले में न्यायाधीश अजय रस्तोगी व न्यायाधीश अभय एस ओका की खण्डपीठ ने कहा कि “महिला द्वारा पेश किये गये सभी सबूतों के अध्ययन के बाद यह पता चलता है कि उसने (महिला) वैवाहिक संबंधों को फ़िर से शुरु करने का भी कोई प्रयास नहीं किया है।”
कोर्ट ने कहा कि “इस मामले में जानकारी मिली है कि महिला का पति असम के तेजपुर में व्यवसाय कर रहा था और उसकी पत्नी गुवाहाटी के एक कॉलेज में नौकरी कर रही थी और दोनों ही एक जुलाई वर्ष-2009 से अलग-अलग रह रहे हैं।” पीठ ने कहा कि “जब महिला के पति की माता की मौत हुई तब वह दिसम्बर 2009 में सुसराल गयी थी वो भी बस एक ही दिन के लिए।”
कोर्ट ने कहा कि “उसने (महिला ने) यह भी नहीं कहा है कि “वह फ़िर से पति के साथ रहने के इरादे से 21 दिसम्बर 2009 को अपने ससुराल आयी थी..एक साथ रहने के लिये फ़िर से शुरुआत करने के लिये प्रतिवादी की तरफ़ से कोई इरादा स्थापित नहीं किया गया है।”