Supreme Court Decision on Kathua Gangrape: कठुआ नाबालिग बच्ची के गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फ़ैसला सुनाते हुए आरोपी को नाबालिग मानने से किया इंकार
Supreme Court Decision on Kathua Gangrape: कठुआ नाबालिग बच्ची के गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फ़ैसला सुनाते हुए आरोपी को नाबालिग मानने से किया इंकार, बालिग के रूप में चलेगा मुक़दमा
नई दिल्ली: Supreme Court Decision on Kathua Gangrape- जम्मू कश्मीर के कठुआ में वर्ष- 2018 में एक छोटी सी मुस्लिम बच्ची से हुए वीभत्स गैंगरेप मामले में बुधवार को देश की शीर्ष अदालत ने एक बड़ा निर्णय सुनाते हुए एक आरोपी को नाबालिग मानने से स्पष्ठ इनकार कर दिया है।

Supreme Court Decision on Kathua Gangrape
इन मामले की सुनवायी के दौरान आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि “कठुआ में 8 वर्षीय बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म और उसकी हत्या के सनसनीखेज़ मामले का आरोपी नाबालिग नहीं है, और अब उसके विरुद्ध वयस्क अथवा बालिग के तौर पर ही नये सिरे से मुक़दमा चलाया जाये।” साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के निर्णय को भी रद्द कर दिया है। (Supreme Court Decision on Kathua Gangrape)
मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवायी करते हुए कहा कि “वैधानिक सबूत के अभाव में किसी अभियुक्त की आयु के संबंध में चिकित्सकीय राय को दरकिनार नहीं किया जा सकता है।” (Supreme Court Decision on Kathua Gangrape)
इस मामले में जस्टिस अजय रस्तोगी व न्यायमूर्ति जेबी. पारदीवाला की पीठ ने कहा कि “अभियुक्त की उम्र सीमा निर्धारित करने के लिये किसी अन्य निर्णायक सबूत के अभाव में चिकित्सकीय राय पर विचार किया जाना चाहिये।”
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