Supreme Court order- (1)झुग्गी बस्तियों में बदल चुके हैं सभी प्रमुख शहर-सुप्रीम कोर्ट
झुग्गी बस्तियों में बदल चुके हैं सभी प्रमुख शहर- सुप्रीम Supreme Court orders railways to remove encroachment on railway land
नई दिल्ली: Supreme Court order
सुप्रीम कोर्ट ने शहरों में बढ़ते अतिक्रमण पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सभी प्रमुख शहर झुग्गी बस्तियों में बदल चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात राज्य में 5,000 झुग्गी-झोपड़ियों को जारी रखने की अनुमति देने से इनकार करते हुए ये बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि “इंडियन रेलवे को अपनी भूमि पर हो रहे अतिक्रमणों की ज़िम्मेदारी लेनी होगी व उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करनी होगी।”(Supreme Court orders railways to remove encroachment on railway land)
सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने झुग्गी- झोपड़ियों को गिराने से रोकने की अपील को ठुकराते हुए कहा कि “सभी बड़े शहर झुग्गियों-झोपड़ियों में बदल चुके हैं और यह बीते 75 वर्षों से चल रही एक दु:खद कहानी है।”
जस्टिस दिनेश माहेश्वरी व जस्टिस सी.टी रवि कुमार के साथ बेंच में शामिल जस्टिस ए.एम ख़ानविलकर ने कहा कि “किसी भी शहर को देख लें, चाहे वह चण्डीगढ़ ही क्यों न हो लेकिन वहाँ भी समस्याएं हैं..यह हर जगह हर शहर में हो रहा है।”
Supreme Court orders railways to remove encroachment on railway land- सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन रेलवे को अनाधिकृत क़ब्ज़ाधारियों के विरुद्ध यथाशीघ्र आपराधिक कार्यवाही आरम्भ करने का निर्देश देते हुए कहा कि “रेलवे अपनी ज़िम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती, यह मात्र राज्य सरकारों की ज़िम्मेदारी नहीं है। अब अतिक्रमण हटाने के लिए निगमों को ज़िम्मेदारी लेने का वक़्त आ गया है।”
जस्टिस ख़ानविलकर ने इंडियन रेलवे का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम नटराज को बताया कि “रेलवे को उन अधिकारियों के विरुद्ध भी कड़ी कार्यवाही करने को कहा गया है जिन्होंने रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण करने दिया है।”
उन्होंने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम नटराज से कहा कि “प्रदर्शन से हमें अवगत कराया जाएगा न कि आपके किरायेदारों द्वारा..आपकी ज़िम्मेदारी राज्य व निगम के साथ एक समान है, जो मालिक की रक्षा करने में असमर्थ है वह राज्य व निगम के साथ उत्तरदायी होना चाहिए।” (Supreme Court orders railways to remove encroachment on railway land)