Supreme Court’s Comment Regarding CEC: सुप्रीम कोर्ट ने कहा ‘मुख्य चुनाव आयुक्त ऐसा होना चाहिये जो प्रधानमन्त्री के विरुद्ध भी कार्यवाही कर सके
Supreme Court’s Comment Regarding CEC: सुप्रीम कोर्ट ने कहा ‘मुख्य चुनाव आयुक्त ऐसा होना चाहिये जो प्रधानमन्त्री के विरुद्ध भी कार्यवाही कर सके
नई दिल्ली: Supreme Court’s Comment Regarding CEC- देश की शीर्ष अदालत ने आज (बुधवार को) मौखिक रूप से कहा है कि “देश को ऐसे मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) की आवश्यकता है जो कि प्रधानमन्त्री के विरुद्ध भी कार्यवाही भी कर सके।
अदालत ने केन्द्र सरकार को विगत हफ़्ते नियुक्त EC (चुनाव आयुक्त की चयन की प्रणाली के संबंध में जानकारी देने को भी कहा। 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ की अध्यक्षता करते हुए न्यायमूर्ति केएम जोसेफ़ ने कहा कि “हमें एक ऐसे CEC की आवश्यकता है, जो एक प्रधानमन्त्री के विरुद्ध भी कार्यवाही कर सके।” (Supreme Court’s Comment Regarding CEC)
संविधान पीठ में शामिल जस्टिस अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, हृषिकेश रॉय व सीटी रवि कुमार ने कहा कि “उदाहरण हेतु मान लीजिये कि प्रधानमन्त्री के विरुद्ध कुछ आरोप हैं, और CEC (मुख्य चुनाव आयुक्त) को कार्यवाही करनी है लेकिन CEC कमज़ोर होने के चलते कार्यवाही नहीं करता है।” (Supreme Court’s Comment Regarding CEC)
इस पीठ ने केन्द्र सरकार के वकील से प्रश्न किया कि “क्या CEC को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त माना जाता है? और क्या CEC स्वतंत्र होना चाहिये?” पीठ ने कहा कि यें ऐसे पहलू हैं, जिन पर आपको (अर्थात केन्द्र के वकील) को ध्यान देना चाहिये कि, हमें CEC के चयन के लिये एक बिल्कुल स्वतन्त्र बड़े निकाय की ज़रूरत क्यूँ है? न कि मात्र मन्त्री मण्डल की।” (Supreme Court’s Comment Regarding CEC)
बता दें कि पूर्व नौकरशाह अरुण गोयल ने हाल ही में 19 नवम्बर को इस पद पर नियुक्त होने के बाद बीते सोमवार को (EC) चुनाव आयुक्त का पदभार ग्रहण किया था। इस वर्ष मई माह से सुशील चन्द्रा के रिटायर होने के बाद 3 सदस्यीय आयोग में एक (EC) चुनाव आयुक्त का पद रिक्त पड़ा हुआ था। [सोर्स-आईएएनएस]
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