Surat Court Shocks Rahul Gandhi: राहुल गाँधी को सूरत कोर्ट से लगा झटका, सज़ा पर रोक लगाने की वाली याचिका हुई ख़ारिज़, अब जायेंगे हाईकोर्ट
Surat Court Shocks Rahul Gandhi: राहुल गाँधी को सूरत कोर्ट से लगा झटका, सज़ा पर रोक लगाने की वाली याचिका हुई ख़ारिज़, अब जायेंगे हाईकोर्ट
सूरत: Surat Court Shocks Rahul Gandhi- काँग्रेसी राहुल गांधी को मोदी सरनेम मानहानि मामले में सूरत कोर्ट ने सज़ा पर रोक लगाने वाली याचिका ख़ारिज़ कर दी है। राहुल गांधी को गत 23 मार्च-2022 को मानहानि के मामले में दोषी ठहरायाते हुए 2 वर्ष कारावास की सज़ा सुनायी थी।
इसके बाद राहुल गाँधी को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया, और फ़िर सरकारी आवास भी छीन लिया गया।बता दें कि राहुल गांधी यह आरोप अप्रैल माह 2019 में कर्नाटक के कोलार में लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान की गयी एक टिप्पणी से उपजा था। (Surat Court Shocks Rahul Gandhi)
उस समय राहुल गाँधी ने एक चुनावी जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा था कि “सभी चोरों का नाम मोदी है, जैसे कि ललित मोदी और नीरव मोदी आदि।” कोर्ट ने 23 मार्च को भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर मुक़दमे की सुनवायी पर कोर्ट ने राहुल गाँधी को पूरे मोदी समुदाय को बदनाम करने का दोषी ठहरा दिया। (Surat Court Shocks Rahul Gandhi)
इसके बाद राहुल गाँधी को एक नियम के तहत लोकसभा से भी अयोग्य ठहराते हुए सांसदी भी ख़त्म कर दी गयी और फिर तुरन्त सरकारी बंगला भी ख़ाली करा लिया गया। बता दें कि राहुल गाँधी को सूरत कोर्ट द्वारा अधिकतम 2 वर्ष की जेल की सज़ा सुनायी गयी थी। (Surat Court Shocks Rahul Gandhi)
लेकिन इस आदेश के विरुद्ध अपील दायर करने हेतु सज़ा को 30 दिनों के लिये निलम्बित कर दिया गया था। लेकिन अब सूरत कोर्ट ने राहुल गाँधी की उस याचिका को भी ख़ारिज़ कर दिया जिसमें राहुल गाँधी ने अपनी सज़ा पर रोक लगाने माँग की थी। (Surat Court Shocks Rahul Gandhi)
हालांकि अब राहुल गाँधी के पास हाईकोर्ट जाने का विकल्प मौजूद है, अगर हाईकोर्ट भी निचली अदालत के निर्णय को बरक़रार रखती है तो शीर्ष अदालत का विकल्प मौजूद है। लेकिन इस बीच वर्ष 2024 में राहुल गाँधी चुनाव भी लड़ने का हक़ रख पायेंगे या नहीं? इसका भी कुछ पता नहीं।
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