TRAI का आदेश, टेलिकॉम कंपनियां ग्राहकों को रिचार्ज की वैद्यता 28 दिन की बजाए दें पूरे 30 दिन
TRAI का आदेश, टेलिकॉम कंपनियां ग्राहकों को रिचार्ज की वैद्यता 28 दिन की बजाए दें पूरे 30 दिन
नई दिल्ली:
TRAI (टेलिकॉम रेगुलेटरी ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया) ने अपने एक नये आदेश में कहा है कि “सभी टेलिकॉम कंपनियां ग्राहकों को कम से कम एक वाउचर प्लान, एक स्पेशल टैरिफ़ वाउचर और एक कॉम्बो वाउचर ऐसा प्रदान करें जिसकी वैधता 28 दिन की बजाए पूरे 30 दिनों की हो। ताकि ग्राहक अगर इन प्लान्स को दोबारा रिचार्ज कराना चाहें तो वह अपने मौजूदा प्लान की उसी तारीख़ को करा सकें जिस तारीख़ में रिचार्ज किया गया है।
बता दें कि कुछ दिनों पूर्व बहुत से मोबाईल फ़ोन ग्राहकों ने ट्राई में शिकायत दर्ज करायी थी कि “टेलिकॉम कंपनियां पूरे एक महीना अर्थात 30 दिनों की बजाए 28 दिनों की ही वैद्यता वाले प्लान दे रही हैं।” ग्राहकों की इसी शिकायत के बाद अब TRAI ने सभी टेलिकॉम कंपनियों को 30 दिनों की वैधता वाले मोबाईल फ़ोन रिचार्ज प्लान उपलब्ध कराने का फ़ैसला सुनाया है। (Telecom Tariff 66th Amendment Order 2022)
दरअसल मोबाईल फ़ोन ग्राहकों की ऐसी शिकायत थी कि सभी प्राइवेट टेलिकॉम कंपनियों की ओर से एक महीने के रिचार्ज के नाम पर ग्राहकों को मात्र 28 दिनों की ही वैधता प्रदान करती है जबकि महीने में 28 दिनों से ज़्यादा दिन होते हैं। मोबाईल फ़ोन ग्राहकों का मानना है कि प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां रिचार्च में हर महीने 2 दिनों कटौती करके एक साल में लगभग एक महीना यानी 28 दिनों की बचत कर लेती है।
(Telecom Tariff 66th Amendment Order 2022) उपभोक्ताओं के अनुसार यें टेलिकॉम कंपनियां ग्राहकों से साल के 12 महीनों की बजाए 13 महीने का रिचार्ज करा लेती हैं। इसी प्रकार 2 महीने के रिचार्ज के नाम पर 30 दिनों की बजाए 54 या 56 दिनों की वैधता और 3 महीने के रिचार्ज के नाम पर में 90 दिनों की वैद्यता के बजाए मात्र 84 दिनों की ही वैधता प्रदान करती हैं।
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