UP 69000 Assistant Teacher Case: यूपी के 69000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को लगा बड़ा झटका, हाई कोर्ट ने चयन सूची को किया रद्द

UP 69000 Assistant Teacher Case: यूपी के 69000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को लगा बड़ा झटका, हाई कोर्ट ने चयन सूची को किया रद्द

 

लखनऊ: UP 69000 Assistant Teacher Case- इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने राज्य सरकार को 1 जून 2020 को जारी 69 हज़ार सहायक शिक्षकों की संशोधित सूची तैयार करने का निर्देश दिया है। क्योंकि संबंधित अधिकारियों ने उनकी नियुक्ति के लिए आरक्षण कोटा तय करने में अनियमितता की है।UP 69000 Assistant Teacher Case

इन शिक्षकों का चयन सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा (एटीआरई) 2019 के माध्यम से किया गया था। कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा 5 जनवरी, 2022 को जारी 6,800 शिक्षकों की चयन सूची को भी रद्द कर दिया। (UP 69000 Assistant Teacher Case)

न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की एकल न्यायाधीश की पीठ ने कहा ATRE- 2019 में शामिल होने वाले आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के स्कोर और विवरण की कोई स्पष्टता नहीं थी। (UP 69000 Assistant Teacher Case)

हाइकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कहा कि राज्य के अधिकारियों से कोई प्रयास नहीं किया गया था जो ATRE-2019 के रिकॉर्ड के संरक्षक हैं और उक्त रिकॉर्ड प्रदान करने में इस अदालत की सहायता करेंगे। (UP 69000 Assistant Teacher Case)

विगत 2 वर्षों से चयनित व पूर्व पहले से ही अपने कर्तव्य का निर्वहन करने वाले शिक्षकों के संबंध में कोर्ट ने कहा कि विभिन्न जनपदों में सहायक शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे उम्मीदवार अपने पद पर तब तक कार्य करते रहेंगे जब तक कि राज्य के अधिकारी संशोधित नहीं करते। (UP 69000 Assistant Teacher Case)

कोर्ट ने कहा कि जो शिक्षक नियुक्त किये गये हैं, और 2 वर्षों से ज़्यादा समय से कार्य कर रहे हैं चाहे वे आरक्षित वर्ग से हों या अनारक्षित वर्ग से, इनको दोष नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने राज्य सरकार को इन शिक्षकों के समायोजन के लिये एक नीति बनाने का निर्देश जारी किया है।

कोर्ट ने कहा कि आरक्षण की सीमा कुल सीटों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिये। सूची को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में 117 याचिकायें दायर की गयी थी। (UP 69000 Assistant Teacher Case)
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Author: Farhad Pundir(Farmat)