
UP Bulldozer News1: जमीयत को कोर्ट से झटका,बुलडोज़र की कार्यवाही रोकने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार
लखनऊ/दिल्ली: UP Bulldozer News
उत्तर प्रदेश में शासन के बुलडोज़र कार्यवाही के मामले में आज देश की शीर्ष अदालत में सुनवायी हुई। सुनवायी के दौरान जमीयत-उलेमा-ए-हिन्द के वकील दुष्यन्त दवे ने दलील देते हुए कहा कि “देश में एक समुदाय के विरुद्ध पिक एण्ड चॉइस की तरह बर्ताव हो रहा है। एक वर्ग के न्याय के लिये निष्पक्ष कार्यवाही नहीं हो रही है।” दुष्यन्त दवे की इस बात पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि “देश में कोई अन्य समुदाय नहीं है, और सिर्फ़ भारतीय समुदाय है।”
बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवायी के बाद राज्यों में विध्वंस पर रोक लगाने का अन्तरिम निर्देश पारित करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि “वह अधिकारियों को कार्यवाही करने से रोकने हेतु कोई सर्वव्यापी आदेश पारित नहीं कर सकती है।” (UP Bulldozer News)
वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने हलफ़नामा में कहा कि “उत्तर प्रदेश में क़ानून के मुताबिक़ ही कार्यवाही की गई ह। जिन लोगों ने भी अवैध अतिक्रमण किया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हीं लोगों के विरुद्ध क़ानूनी कार्यवाही की है।”
प्रदेश सरकार ने कोर्ट में कहा कि “सहारनपुर के मामले में बिना नोटिस के अवैध निर्माण ध्वस्त करने की दलील को उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे साक्ष्यों के साथ दिया है। इसी कारण अन्य तरीको का सहारा लिया जा रहा है जिस से कि हिंसा और तोड़फोड़ में शामिल आरोपियों का बचाव किया जा सके।” (UP Bulldozer News)
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