UP Civic Body Elections: हाईकोर्ट के बिना OBC आरक्षण के चुनाव कराने के आदेश के बाद अब सीएम योगी सरकर जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, कहा पहले OBC को मिलेगा आरक्षण उसके बाद ही होंगे चुनाव
UP Civic Body Elections: हाईकोर्ट के बिना OBC आरक्षण के चुनाव कराने के आदेश के बाद अब सीएम योगी सरकर जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, कहा पहले OBC को मिलेगा आरक्षण उसके बाद ही होंगे चुनाव
लखनऊ: UP Civic Body Elections- हाईकोर्ट की लखनऊ खण्डपीठ द्वारा उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनावों में बिना OBC आरक्षण के शीघ्र चुनाव कराने के दिये आदेश के बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान जारी करते हुए कहा कि “पहले OBC को मिलेगा आरक्षण का अधिकार इसके बाद ही होंगे प्रदेश में होंगे निकाय चुनाव।”
सीएम योगी ने कहा कि “यदि आवश्यकता पड़ी तो वे हाईकोर्ट के इस निर्णय को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं। बता दें कि हाईकोर्ट की लखनऊ खण्डपीठ ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनावों पर अपना निर्णय देते हुए OBC के आरक्षण को रद्द करते हुए सरकार को यथा शीघ्र प्रदेश में निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया है, जो कि प्रदेश सरकार के लिये एक बड़ा झटका है। (UP Civic Body Elections)
अब हाईकोर्ट के इस निर्णय के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि “उत्तर प्रदेश सरकार नगर निकाय चुनाव के परिप्रेक्ष्य में एक आयोग का गठन कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग) के नागरिकों को आरक्षण देने की सुविधा देने का काम करेगा। इसके बाद ही प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों को सम्पन्न कराया जायेगा।” (UP Civic Body Elections)
इस संबंध में उत्तर प्रदेश के नगर विकास मन्त्री ए०के शर्मा ने कहा कि “अगर आवश्यकता पड़ी तो सरकार हाईकोर्ट के इस निर्णय को लेकर सुप्रीम कोर्ट जायेगी।” बता दें कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की अधिसूचना पर हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाने के बाद प्रदेश सरकार की तरफ़ से विरोध करते हुए कहा गया है कि, इससे निकाय चुनाव कराने में देरी होगी। (UP Civic Body Elections) [समाचार स्रोत- जागरण]
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