
UP News On Rashan Card: न तो राशनकार्ड सरेंडर होंगे और न ही होगी वसूली, जानिये इस संबंध में योगी सरकार ने क्या कहा?
लखनऊ : UP News On Rashan Card-
आजकल यूपी में राशन कार्ड सरेंडर करने और अपात्रों से वसूली करने के संबंध में सरकार ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए राशनकार्ड धारकों को राहत देने का काम किया है। इस बारे में उत्तर प्रदेश के खाद्य आयुक्त सौरव बाबू ने कहा कि “राशन कार्ड सत्यापन सामान्य सी प्रक्रिया है जो कि समय समय पर चलती ही रहती है।” उन्होंने कहा कि “शासन ने राशनकार्ड सरेंडर करने के लिये अथवा किसी राशनकार्ड धारक वसूली करने जैसा कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया है।”
आपको बता दें कि प्रदेश में अपात्रों से राशनकार्ड सरेंडर कराये जाने को लेकर इन दिनों प्रदेश भर में बड़ी हलचल देखी जा रही है। प्रदेश के कई ज़िलों में ज़िलाधिकारियों ने अपनी ओर से आदेश जारी कर दिये हैं कि जो भी अपात्र राशनकार्ड धारक हैं वे अपने अपने राशन कार्ड तुरन्त सरेंडर कर दें। यदि अपात्र राशनकार्ड धारकों द्वारा ऐसा न करने की स्थिति में उन से वस्तुओं के बाज़ार मूल्य के हिसाब से वसूली भी हो सकती है। (UP News On Rashan Card:)
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विभिन्न ज़िलों के ज़िलाधिकारियों के इस आदेश का परिणाम यह रहा कि प्रदेश में राशन कार्ड सरेंडर करने की एक होड़ सी मच गई है। मात्र अप्रैल माह में ही 43 हज़ार लोगों ने अपने राशनकार्ड सरेंडर कर दिये थे। और इस चालू माह मई तो यह आंकड़ा अप्रैल माह से भी कहीं अधिक बढ़ने वाला है। वहीं सरकार ने इस संबंध में मीडिया मे प्रसारित भ्रामक ख़बरों का खण्डन किया है।
यूपी के खाद्य आयुक्त सौरव बाबू ने मीडिया में प्रसारित ख़बरों का खण्डन करते हुए कहा कि “सरकारी योजनान्तर्गत आवंटित पक्का मकान, बिजली कनेक्शन, एक शस्त्र लाइसेंस धारक, मोटरसाइकिल स्वामी, मुर्गी पालन और गौ पालन होने के आधार पर किसी भी व्यक्ति के कार्डधारकों को अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता है। इसी तरह ‘राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013’ और प्रचलित शासनादेशों में अपात्र कार्डधारकों से वसूली करने जैसी कोई व्यवस्था भी निर्धारित नहीं की गई है।” (UP News On Rashan Card:)
प्रदेश के खाद्य आयुक्त ने कहा कि “रिकवरी के सम्बन्ध में भी शासन की ओर से या खाद्यायुक्त कार्यालय से कोई भी ऐसा निर्देश जारी नहीं किया गया हैं।” उन्होंने कहा कि “राशनकार्ड सरेंडर करने व पात्रता की नई शर्तों के बारे में बिना किसी आधार के प्रचार हो रहा है।” उन्होंने कहा कि सच्चाई तो यह है कि पात्र गृहस्थी राशनकार्डों की पात्रता और अपात्रता के सम्बन्ध में 7 अक्टूबर-2014 के शासनादेश के मानक निर्धारित किये गये थे जिस में अभी तक कोई बदलाव नहीं किया गया है।” (UP News On Rashan Card:)