UP Uniform Civil Code News: उत्तराखंड के बाद अब यूपी में सीएम योगी द्वारा समान नागरिक संहिता लागू का ऐलान,जल्द हो सकती है UCC लागू
लखनऊ: UP Uniform Civil Code News- UCC (समान नागरिक संहिता) को अब उत्तराखंड के बाद लेकर उत्तर प्रदेश में भी समान नागरिक संहिता को लेकर सुगबुगाहट तेज़ हो गयी है। मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार इसके लिये उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने पर सहमति दे दी है।
इस सम्बंध में उत्तर प्रदेश विधि आयोग ने कहा क्रिमिनल लॉ की तरह ही राज्य में समान नागरिक संहिता को भी ऐसे ही लागू करें कि, सभी धर्मो में यह स्वीकार योग्य हो। बता दें कि इससे पूर्व भाजपा शासित उत्तराखंड राज्य में कॉमन सिविल कोड पर बात काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। (UP Uniform Civil Code News)
उत्तराखंड ने UCC पर एक विशेष समिति का गठन किया था, जिसने उत्तराखंड राज्य में लाखों लोगों से राय और मशविरा करके इस संबंध में अपनी रिपोर्ट भी राज्य सरकार को सौंप दी है। आशा है कि जल्द ही उत्तराखंड विधानसभा में बिल पारित होने के बाद यह क़ानून लागू हो जायेगा। (UP Uniform Civil Code News)
हालाँकि इस समान नागरिक संहिता को लेकर मुस्लिम समुदाय में कुछ रोष सा व्याप्त है। क्योंकि जब केन्द्र सरकार के विधि आयोग ने UCC (समान नागरिक संहिता) को लेकर अपने सुझाव माँगने की प्रक्रिया आरम्भ की थी तो तब कुछ मुस्लिम नेताओं द्वारा इसका विरोध करने के बात सामने आयी थी। (UP Uniform Civil Code News)
इन मुस्लिम नेताओं का कहना है कि, इस्लाम में शरिया क़ानून के अनुसार ही निकाह, तलाक़ और अन्य धार्मिक मामलों का निपटारा किया जाता है। लेकिन UCC लाकर सरकार धार्मिक मामलों में दख़लंदाज़ी करना चाहती है, जो सही नहीं है। (UP Uniform Civil Code News)
इसी UCC को लेकर राष्ट्रीय विधि आयोग ने भाजपा शासित राज्य उत्तर प्रदेश समेत कई राज्य सरकारों से हिन्दू मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी सहित विभिन्न धर्मो में विवाह, तलाक़, सम्पत्ति बँटवारा, उपहार व बच्चों को गोद लेने जैसे मुद्दों की वर्तमान स्थिति पर रिपोर्ट व सुझाव माँगे गये हैं। (UP Uniform Civil Code News)
इसके बाद राष्ट्रीय विधि आयोग की इस माँ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी राज्य विधि आयोग से राय माँगी थी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने एक रिपोर्ट बनाकर शासन को सौंप दी है। राज्य विधि आयोग का मानना है कि “संविधान के अनुच्छेद-37 के अन्तर्गत, UCC (कॉमन सिविल कोड) लागू करना सरकार की ज़िम्मेदारी है। (UP Uniform Civil Code News)
हालांकि आयोग का सुझाव है कि UCC को इस प्रकार से लागू किया जाये ताकि राज्य के हर धर्म के लोग इसे बोझ न समझे। UCC के नियम व शर्तें ऐसी होनी चाहिये जो समाज के सभी धर्म में स्वीकार योग्य हों।
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