Visa utility -पासपोर्ट होने के बावजूद भी अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा पर visa की ज़रूरत क्यों होती है? आइये जाने
News Desk : Visa utility- अमूमन पासपोर्ट और Visa वीजा के बीच क्या अन्तर होता है? इसे ज़्यादातर वे लोग नहीं जानते जिन्होंने कभी विदेश की यात्रा नहीं की हुई होती है। उन्हें यह नहीं मालूम होता कि पासपोर्ट (Passport) का प्रयोग कब और Visa का प्रयोग कब और क्यों किया जाता है? आइये सबसे पहले पासपोर्ट और वीज़ा (Visa) में क्या भेद होते हैं? यह जानते हैं।
पासपोर्ट क्या होता है?
पासपोर्ट (Passport) किसी भी देश से बाहर विदेश की यात्राओं के दौरान व्यक्ति और उसकी राष्ट्रीयता की पहचान बताने वाला एक ऐसा दस्तावेज़ होता है जिसे सरकार द्वारा व्यक्ति की जाँच पड़ताल करके ही जारी किया जाता है। पासपोर्ट (Passport) में नागरिक की अभिनव फ़ोटो, उसकी नागरिकता, वास्तविक नाम, उसके (पासपोर्ट व्यक्ति के) माता और पिता के नाम के अलावा, लिंग और जन्म तिथि जैसी सभी जानकारियां अंकित होती है।
यदि कोई व्यक्ति अपने देश अथवा किसी देश से दूसरे देश की यात्रा पर जा रहा है तो उसे अन्य दस्तावेज़ों के साथ सबसे पहले पासपोर्ट की ही आवश्यता होती है। क्योंकि पासपोर्ट (Passport) ही वह प्रमाण है जो विदेश की यात्रा पर का रहे व्यक्ति के लिये उसके पहचान-पत्र के रूप में काम करता है। अगर यदि व्यक्ति का पासपोर्ट व दूसरे ज़रूरी दस्तावेज़ बिलकुल सही पाये जाते हैं तो तब ही उसका वीज़ा (Visa) जारी किया जाता है।
जाने वीज़ा (Visa) क्या है?
जैसा कि पासपोर्ट (Passport) किसी भी विदेश यात्रा पर जाने वाले यात्री के लिए सबसे पहली ज़रूरत है। लेकिन अकेले पासपोर्ट बन जाने से ऐसा नहीं है कि व्यक्ति पासपोर्ट (Passport) उठाये और किसी भी देश की यात्रा पर जा सकता है। बल्कि उसके साथ वीज़ा भी ज़रूरी होता है।
क्योंकि वीज़ा (Visa) ही वह दस्तावेज़ होता है जो किसी व्यक्ति को विदेश घूमने, एक निर्धारित समय तक रहने और कार्य करने की अनुमति आधिकारिक अनुमति देता है। ऐसा देखने मे आता है कि कई देशों में तो यात्रा पर जाने से पूर्व वीज़ा (Visa) ही अप्लाई करना पड़ता है। जबकि कुछ देश ऐसे भी हैं जहाँ पर ‘Visa On Arrival’ की सुविधा भी होती है। जबकि कुछ देशों में Visa अप्लाई करने हेतु पहले इंटरव्यू व मेडिकल स्क्रीनिंग जैसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।
● व्हाट्सएप्प ग्रुप से जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक करें। 👈