- जानिये किस देश में बलात्कारियों को सरकार ने नपुंसक बनाने का लिया फ़ैसला, बलात्कारियों के शरीर में डाला जायेगा केमिकल- World News In Hindi Peru
पेरू : 20 अप्रैल-2022
World News In Hindi Peru- दुनिया में दिनों दिन बढ़ती बलात्कार की घटनाओं विशेषकर अबोध बच्चियों के साथ बढ़ती बलात्कार की घटनाओं के बाद पेरू देश ने बलात्कारियों को सज़ा के तौर पर नपुंसक बनाने का बड़ा फ़ैसला किया है। इसके लिये बलात्कार के आरोपियों के शरीर मे एक विशेष केमिकल इंजेक्ट किया जायेगा।
हालाँकि बलात्कार को लेकर अलग-अलग देशों में अलग-अलग प्रकार की सजाओं का प्रावधान है। कई देशों में तो रेप के आरोप में मौत तक की सज़ा का भी प्रावधान है, लेकिन बलात्कार पर पेरू देश की सरकार जो विधेयक तैयार कर रही है उसे सुनकर रौंगटे खड़े हो जायेंगे। दरअसल पेरू देश बलात्कारियों को सज़ा के तौर पर नपुंसक बनाने का का फ़ैसला किया है। और इस संबंध में पेरू के राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो ने इसकी घोषणा भी कर दी है।
(World News In Hindi Peru)
3 साल की बच्ची की घटना से देश में पनपा आक्रोश-
इस नये क़ानून को लेकर पेरू के राष्ट्रपति कैस्टिलो ने एक 3 वर्षीय की बच्ची की घटना का ज़िक्र किया है जिसने पेरू देश में बलात्कारियों के ख़िलाफ़ बहुत बड़ा आक्रोश पैदा किया था। अब देश के नागरिकों की भावनाओ और जनता की माँग के अनुसार सरकार ने बलात्कारियों को सज़ा के तौर पर नपुंसक बनाने का निर्णय ले लिया है।
बलात्कारियों को नपुंसक बनाने के लिये केमिकल का प्रयोग किया जायेगा। लेकिम दुनिया में सिर्फ़ पेरू ही ऐसा पहला देश नहीं है जहाँ इस प्रकार की सज़ा का प्रावधान किया जा रहा है।पेरू देश से पहले दक्षिण कोरिया, पोलैंड और चेक गणराज्य में पहले ही से इस प्रकार का क़ानून लागू है। (World News In Hindi Peru)
हालांकि पेरू के राष्ट्रपति कैस्टिलो ने इस बिल पर कोई अधिक बयोरा तो नहीं दिया लेकिन उन्होंने इतना ज़रूर कहा कि आने वाले दिनों में जल्द ही इस प्रस्ताव की औपचारिकता पूरी कर ली जायेगी। क्योंकि अभी इस विधेयक पर कांग्रेस का समर्थन भी ज़रूरी हैं जहां इसे पास होने के लिये भेजा जाना है।
वर्ष-1990 से चल रही है इस मुद्दे पर बहस-
इस संबंध में पेरू के एक एडवोकेट ‘कार्लोस कारो’ का कहना है कि “पेरू में 90 के दशक से ही इस प्रस्ताव पर बहस छिड़ी हुई है। लेकिन 2 प्रकार की दिक्कतों की वजह से इस क़ानून को स्वीकृति नहीं मिली है, इसमें पहली समस्या तो संवैधानिक मुद्दे से संबंधित है। क्योंकि पेरू में शारीरिक दण्ड निषिद्ध है। वही दूसरी समस्या चिकित्सा विभाग से जुड़ी हुई है।
वर्तमान में बलात्कार पर पेरू में क्या है क़ानून?-
एडवोकेट ‘कार्लोस कारो’ का कहना है कि मौजूदा समय में पेरू में ‘दण्ड संहिता’ के अनुच्छेद-173 के अन्तर्गत बलात्कारियों को आजीवन कारावास की सजा मिलती है। हालांकि 35 वर्ष जेल में बिताने के बाद आरोपी की सज़ा की समीक्षा की जा सकती है। पेरू की कांग्रेस महिला आयोग की अध्यक्षा एलिज़ाबेथ ने सरकार के इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि वह नाबालिगों के बलात्कारियों को केमिकल से नपुंसक बनाये जाने के पक्ष में है, ऐसा होना चाहिये।
विपक्ष ने किया इस प्रस्ताव का विरोध-
वहीं विपक्षीपार्टी FPP (फ्यूरजा पॉपुलर पार्टी) ने इस प्रस्ताव की मुख़ालफ़त करते हुए कहा कि “आरोपियों को नपुंसक बनाना इस समस्या का समाधान नहीं है।” विपक्ष ने कहा कि इन विधेयक को कांग्रेस को भेजे जाने से पहले मन्त्रीपरिषद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिये। वहीं इस विधेयक पर विपक्ष के एक सांसद मौरिसियो मुलडर का कहना है कि इस तरह के मुद्दे को राष्ट्रीय बहस के माध्यम से हल किया जाना चाहिये। क्योंकि जब आरोपी को उम्रक़ैद की सज़ा सुनायी जाती है तो उन्हें नपुंसक बनाये जाने का क्या लाभ होगा?” (World News In Hindi Peru) – – END– –
